बिना प्रस्वीकृति चल रहे जिले के निजी स्कूलों पर कसेगा शिकंजा
सीवान में बिना प्रस्वीकृति के संचालित निजी स्कूल शिक्षा विभाग की निगरानी में हैं। जिला शिक्षा कार्यालय ने सभी बीईओ को निर्देश दिया है कि वे एक सप्ताह के अंदर ई-संवर्धन पोर्टल पर आवेदन करने वाले निजी स्कूलों की जांच करें। कई स्कूलों के आवेदन अग्निशमन प्रमाण पत्र न होने के कारण रिजेक्ट हुए हैं।

सीवान, हिन्दुस्तान संवाददाता। शहर समेत पूरे जिले में बिना प्रस्वीकृति के संचालित निजी स्कूल शिक्षा विभाग की रडार पर हैं। बताते हैं कि जिला शिक्षा कार्यालय ने सीवान सदर प्रखंड समेत सभी बीईओ को एक सप्ताह के अंदर ई-संवर्धन पोर्टल पर आवेदन करने वाले निजी स्कूलों की जांच करते हुए डीईओ कार्यालय को इस संदर्भ में रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। डीईओ राघवेन्द्र प्रताप सिंह ने इस संदर्भ में सभी बीईओ को पत्र जारी करते हुए बिना प्रस्वीकृति प्राप्त संचालित हो रहे निजी स्कूलों के विरुद्ध कार्रवाई की अनुशंसा करने का निर्देश दिया है। डीईओ ने शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव व प्राथमिक शिक्ष के निदेशक के पत्र का उल्लेख किया है, जहां बिना प्रस्वीकृति प्राप्त किए निजी स्कूलों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया था, बावजूद बीईओ इस संदर्भ में आवश्यक कार्रवाई नहीं किए हैं।
लिहाजा सभी बीईओ को उन निजी स्कूलों का जिन्होंने ई-संवर्द्धन पोर्टल पर प्रस्वीकृति के लिए निबंधन की प्रक्रिया पूरी कर ली है, उन्हें नियमानुसार गुण-दोष के आधार पर एक सप्ताह के अंदर प्रस्वीकृति देने के लिए जांच प्रतिवेदन डीईओ कार्यालय को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। साथ ही, डीईओ ने जिन निजी स्कूलों ने प्रस्वीकृति प्राप्त नहीं की या फिर जिनका आवेदन जिला या प्रखंड स्तर से अस्वीकृत कर दिया गया है, उनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए एक सप्ताह के अंदर अनुशंसा जिला शिक्षा कार्यालय को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है, ताकि अग्रेत्तर कार्रवाई के लिए सक्षम प्राधिकार को प्रतिवेदित किया जा सके। अग्निशमन प्रमाण पत्र नहीं होने से कई स्कूलों के आवेदन रिजेक्ट जिले में संचालित 1500 निजी स्कूलों में करीब 650 स्कूलों को मान्यता मिल चुकी है। बताया जा रहा कि 110 निजी स्कूलों का आवेदन पेंडिंग है। इनमें बीईओ के स्तर से अभी 100 आवेदन लंबित हैं। बताया जा रहा कि प्रस्वीकृति के लिए आवेदन करने वाले बहुत से निजी स्कूलों का आवेदन अग्निशमन प्रमाण पत्र नहीं होने के कारण रिजेक्ट कर दिया गया है, जबकि इस संदर्भ में बीईओ के निरीक्षण पत्र में उल्लेख नहीं किया गया है। प्राईवेट स्कूल एंड चिल्ड्रेन वेलफेयर एसोसिएशन के सचिव शिवजी प्रसाद व अध्यक्ष प्रभात चंद्रा ने बताया कि बिहार सरकार के एसओपी में अग्निशमन प्रमाण पत्र के लिए कोई गाइड लाइन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के एक पत्र में 15 मीटर ऊंचे स्कूल भवन के लिए अग्निशमन की कोई आवश्यकता नहीं जताई गई है। सचिव व अध्यक्ष ने संयुक्त रूप से बताया कि जिले में 300 मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों की मान्यता एक वर्ष पहले समाप्त हो चुकी है, लेकिन विभागीय स्तर पर उनका रिनिवल अबतक नहीं हुआ है। विभाग यू डायस फॉर्म जो निजी स्कूल भरते हैं, उनको नियमित करते हुए क्यूआर कोड रिनिवल कर यह एसोसिएशन की मांग है। उन्होंने बिना मान्यता के संचालित हो रहे निजी स्कूलों से अपने स्कूल का क्यूआर कोड लेने के लिए आवेदन करने को कहा।
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