हाईकोर्ट ने बड़हरिया उप-प्रमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर लगाई रोक

Newswrap हिन्दुस्तान, सीवान
share

पटना हाईकोर्ट ने बड़हरिया प्रखंड के उप-प्रमुख के खिलाफ लगे अविश्वास प्रस्ताव पर रोक लगा दी है। याचिका में आरोप स्पष्ट न होने की बात कही गई है। अगली सुनवाई 7 मई 2026 को होगी। कोर्ट ने प्रतिवादी पक्ष को नोटिस जारी किया है और अविश्वास प्रस्ताव पर किसी कार्रवाई पर रोक लगाई है।

हाईकोर्ट ने बड़हरिया उप-प्रमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर लगाई रोक

(सीवान से अनीश पुरुषार्थी )। जिले के बड़हरिया प्रखंड के उप-प्रमुख के खिलाफ लगे अविश्वास प्रस्ताव पर पटना हाईकोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। मामला उप-प्रमुख वकील अहमद द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान सामने आई है। ।मामले की अगली सुनवाई 7 मई 2026 को निर्धारित की गई है। बताते हैं कि याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट को बताया कि अविश्वास प्रस्ताव में लगाए गए आरोप स्पष्ट नहीं हैं, साथ ही उनमें पर्याप्त जानकारी का अभाव है। कई आरोप ऐसे भी हैं जो प्रमुख से जुड़े हो सकते हैं, क्योंकि उप-प्रमुख की भूमिका सिर्फ सहयोगी की होती है। बहरहाल, इस मामले पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने प्रतिवादी पक्ष को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है।

वहीं याचिकाकर्ता को दो सप्ताह के भीतर आवश्यक कागजात दाखिल करने को कहा गया है, जबकि प्रतिवादियों को चार सप्ताह में जवाब देना होगा। कोर्ट का स्पष्ट निर्देश है कि जब तक मामला लंबित है, तब तक अविश्वास प्रस्ताव से संबंधित किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जाएगी। इधर, उप-प्रमुख वकील अहमद ने बीडीओ सह कार्यपालक पदाधिकारी, बड़हरिया को आवेदन देकर हाईकोर्ट के आदेश से अवगत कराया है। आवेदन के साथ हाईकोर्ट के आदेश की प्रति भी संलग्न की गई है। उन्होंने आवेदन में इस बात का उल्लेख किया है कि जब तक सिविल रिट मामला संख्या 4917/2026 का अंतिम निष्पादन नहीं हो जाता, तब तक बीडीसी सदस्यों द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को लंबित रखा जाए। इधर, पूरे घटनाक्रम के बाद स्थानीय राजनीति माहौल अचानक से गरमा गई है। ऐसे में सब की नजर अब अगली सुनवाई पर टिकी है।

Hindustan

लेखक के बारे में

Hindustan
हिन्दुस्तान भारत का प्रतिष्ठित समाचार पत्र है। इस पेज पर आप उन खबरों को पढ़ रहे हैं, जिनकी रिपोर्टिंग अखबार के रिपोर्टरों ने की है। और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।