निजी विद्यालय स्थान विशेष से पाठ्य सामग्री खरीद के लिए नहीं करेंगे बाध्य
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सीवान, हिन्दुस्तान संवाददाता। जिले में निजी स्कूल प्रबंधन के लिए अब शुल्क के साथ विभिन्न मद में अन्य राशि वसूलना आसान नहीं होगा। कारण कि जिला प्रशासन की सीधी नजर अब निजी स्कूल संचालकों पर ठहर गई है। लिहाजा अब निजी विद्यालयों के संचालकों अभिभावकों को पुस्तकें, यूनिफॉर्म, बैग, जूते, कॉपियां आदि एक ही दुकान से खरीदने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। डीएम ने अनिवार्यता पर प्रतिबंध लगाया है जिला प्रशासन ने विद्यालय या विद्यालय द्वारा निर्धारित दुकान, स्थान व संस्था से ड्रेस, पुस्तकों एवं अन्य सामग्रियों का क्रय करने की अनिवार्यता पर प्रतिबंध लगाया है। साथ ही विद्यालय से अथवा स्थान विशेष से सामग्री क्रय करने की बाध्यता रखने वाले विद्यालयों पर दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान किया है।
बहरहाल, निजी विद्यालयों को लेकर डीएम विवेक रंजन मैत्रेय ने विभिन्न प्रकार के प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। इसके तहत कोई भी विद्यालय संचालक या प्राचार्य विद्यार्थियों को विद्यालय की यूनिफार्म, जूते, टाई. पाठ्य पुस्तकें, कापियां या अन्य स्टेशनरी सामग्री किसी एक ही दुकान या विक्रेता से क्रय करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। विद्यालयों के संचालकों को निर्देश डीएम विवेकरंजन मैत्रेय ने सभी निजी विद्यालयों के संचालकों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि वह अपने विद्यालय में संचालित प्रत्येक कक्षा के लिए अनिवार्य पुस्तकों की सूची व यूनिफार्म का विवरण 15 अप्रैल के पूर्व विद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करें, साथ ही विद्यालय परिसर के किसी सार्वजनिक स्थान पर इसे चस्पा भी कर दें। उन्होंने विद्यालय प्रशासन द्वारा यूनिफार्म का निर्धारण इस प्रकार से करने का निर्देश दिया है, ताकि उसमें कम से कम तीन वर्षों तक कोई परिवर्तन नहीं हो। आदेश का उल्लंघन करने पर कार्रवाई होगी डीएम ने बताया कि इस आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति, संस्था या आयोजक के विरुद्ध नियमानुसार विधि-सम्मत कार्रवाई की जाएगी। आदेशों की अवहेलना की स्थिति में विद्यालय के प्राचार्य, संचालक, प्रबंधक व बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सभी सदस्य इसके लिए उत्तरदायी माने जायेंगे। किसी विद्यालय संचालक इस आदेश का उल्लंघन करने की सूचना मिलने पर इसकी सूचना जिला गोपनीय शाखा के दूरभाष नं. 06154 242099-242860 या ई-मेल के माध्यम से भेजना सुनिश्चित करें, ताकि संबंधित विद्यालय संचालक के विरुद्ध विधि-सम्मत कार्रवाई की जाए। उन्होंने बताया कि शिक्षा विभाग के सभी पदाधिकारी नोडल पदाधिकारी के रूप में रहकर बरती गई अनियमितता की शिकायत की जांच कर, जिला गोपनीय शाखा को ससमय जांच प्रतिवेदन उपलब्ध करायेंगे।
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