जांच दल के प्रतिवेदन के आधार पर होगा विमुक्ति का निर्णय
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सीवान, हिन्दुस्तान संवाददाता। जिले में विधानसभा चुनाव के दौरान निर्वाचन कार्य के लिए प्रतिनियुक्त माईक्रो ऑब्जर्बर, दंडाधिकारी, पीठासीन पदाधिकारी समेत अन्य मतदान पदाधिकारी, जो असाध्य रोग, अन्य बीमारी व दिव्यांगता आदि से चुनावी कार्य करने में असमर्थ हैं, उनकी विमुक्ति पर विचार करने के लिए चिकित्सीय जांच दल का गठन किया गया है। चिकित्सीय जांच दल के प्रतिवेदन के आधार पर उनकी विमुक्ति के संबंध में निर्णय लिया जायेगा। चिकित्सीय जंच दल 15 अक्टूबर तक संबंधित पदाधिकारी व कर्मी द्वारा समर्पित साक्ष्य व प्रमाण पत्र के आधार पर उनकी जांच करेगी। वैसे मतदान पदाधिकारी, कर्मी, जो असाध्य रोग, अन्य बीमारी या दिव्यांगता आदि से पीड़ित हैं, चुनावी कार्य करने में असमर्थ हैं वह नियंत्री पदाधिकारी की अनुशंसा के साथ-साथ बीमारी से संबंधित साक्ष्य व अन्य प्रमाण पत्रों के साथ डीआरसीसी में 11 बजे पूर्वाह्न से 4 बजे अपराह्न तक चिकित्सीय जांच दल के समक्ष उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे।
निर्धारित तिथि के बाद असाध्य रोग, अन्य बीमारी या दिव्यांगता के आधार पर निर्वाचन कार्य से मुक्त करने के संबंध में कोई विचार नहीं किया जायेगा।
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