
माप तौल उपकरण का सत्यापन नहीं कराने पर शुल्क के साथ देना पड़ेगा जुर्माना
सीवान में माप तौल दुकानदारों के लिए कांटा, बाट, लीटर, मीटर का सत्यापन कराना अनिवार्य है। निरीक्षक प्रभात कुमार ने बताया कि सत्यापन के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा और निर्धारित शुल्क जमा करना होगा। समय...
सीवान, हिप्र। प्रत्येक माप तौल दुकानदार जो कांटा, बाट, लीटर, मीटर का प्रयोग करते हैं। उन्हें कांटा, बाट का सत्यापन कराना अनिवार्य है। माप तौल निरीक्षक सदर सह महाराजगंज प्रभात कुमार ने बताया कि इसके सत्यापन के लिए विभागीय वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करने के बाद निर्धारित शुल्क जमा होने के बाद माप तौल उपकरणों को कार्यालय में निर्धारित तिथि पर उपस्थित होकर सत्यापन हर हाल में कराना होगा। वैसे माप तौल उपकरण जो कार्यालय तक लाने में अगर कोई व्यापारी असमर्थ है, तो निर्धारित शुल्क के अलावा किसी साधन से लाकर कराएं। अन्यथा एक माह के अंदर सत्यापन नहीं कराने पर ऑनलाइन आवेदन रद्द कर दिया जाएगा।

व्यवहार में लाए जाने वाले माप तौल उपकरणों का सत्यापन नहीं कराने और पकड़े जाने के बाद निर्धारित शुल्क के अलावा पांच हजार रूपया जुर्माना का प्रावधान है। माप तौल निरीक्षक ने स्पष्ट कहा कि उपकरण के साथ छेड़छाड़ करने, घटतौली में पकड़े जाने पर एक हजार रुपया दंड का प्रावधान है। इसलिए माप तौल उपकरण का सत्यापन कराने के साथ लाइसेंस को अपने दुकान पर प्रदर्शित करें।

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