Siwan News न्यायालय में आपराधिक इतिहास समय पर नहीं देने पर सिसवन थानाध्यक्ष निलंबित
Siwan News सिसवन, एक संवाददाता। न्यायालय के निर्देश के बावजूद अपराधी का आपराधिक इतिहास समय पर उपलब्ध नहीं कराने के मामले में पुलिस अधीक्षक भारत सोनी ने सिसवन थानाध्यक्ष चितरंजन कुमार को निलंबित कर दिया है।...

Siwan News सिसवन, एक संवाददाता। न्यायालय के निर्देश के बावजूद अपराधी का आपराधिक इतिहास समय पर उपलब्ध नहीं कराने के मामले में पुलिस अधीक्षक भारत सोनी ने सिसवन थानाध्यक्ष चितरंजन कुमार को निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय पुलिस केंद्र सीवान निर्धारित किया गया है। पुलिस विभाग की इस कार्रवाई के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। सिसवन थाना कांड संख्या 331/2025 में अपराधी रईस खान आरोपित हैं। मामले की सुनवाई के दौरान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सिसवन थाने से आरोपी रईस खान का आपराधिक इतिहास उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था। आरोप है कि न्यायालय के निर्देश के बाद भी निर्धारित समय पर आरोपी का आपराधिक इतिहास न्यायालय में समर्पित नहीं किया जा सका।
इसे ड्यूटी में लापरवाही मानते हुए पुलिस अधीक्षक ने थानाध्यक्ष चितरंजन कुमार के विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई की है। एसपी भारत सोनी ने कार्रवाई की पुष्टि करते हुए कहा कि न्यायालय के आदेश पर यह कार्रवाई की गई।


