मैरवा में सील किए गए छह अस्पतालों से डीएम ने मांगा स्पष्टीकरण
सीवान के मैरवा प्रखंड में हाल ही में सील किए गए छह डायग्नोस्टिक सेंटर के संचालकों से डीएम विवेक रंजन मैत्रेय ने स्पष्टीकरण मांगा है। सभी संचालकों को दस्तावेजों के साथ 15 दिन में डीएम के समक्ष उपस्थित होने का आदेश दिया गया है। जांच के बाद ही तय होगा कि सेंटर फिर से खोले जाएंगे या नहीं।

सीवान, निज प्रतिनिधि। मैरवा प्रखंड क्षेत्र में पिछले दिनों सील किए गए कुल छह डायग्नोस्टिक सेंटर संचालकों से डीएम विवेक रंजन मैत्रेय ने स्पष्टीकरण की मांग की है। सभी संचालकों से गंभीर अनियमितता के आरोप से संबंधित सफाई देने के उद्देश्य से स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया है। डीएम ने इस संबंध में सभी संचालकों से स्पष्टीकरण पूछते हुए कहा है कि सभी सुनिश्चित हो लें कि इनका संस्थान वैध रूप से संचालित किया जा रहा है। इसके लिए सभी संचालकों से अपना पक्ष रखने के लिए निम्न दस्तावेजों की मूल प्रति व एक सच्ची प्रति के साथ 15 दिनों के भीतर डीएम के न्यायालय में उपस्थित होने को कहा गया है।
खासकर संस्थान में कार्यरत सभी चिकित्सक का बीएमआरसी निबंधन प्रमाण पत्र, संस्थान में कार्यरत चिकित्सक का डिग्री प्रमाण-पत्र, चिकित्सक का नियुक्ति प्रमाण पत्र व अनुबंध पत्र, चिकित्सक व कर्मियों का वेतन/ मानदेय पर्ची (बैंक विवरणी सहित) व संस्थान के आय व्यय का ब्यौरा दिखाना होगा। इतना ही नहीं संस्थान में कार्यरत सभी चिकित्सक व पारा मेडिकल कर्मियों की सूची और इनका पुलिस सत्यापन प्रमाण-पत्र, पारा मेडिकल कर्मियों का डिग्री प्रमाण पत्र, सभी चिकित्सक व पारा मेडिकल कर्मियों का विगत छः माह का उपस्थिति विवरणी, यदि किसी स्वास्थ्य बीमा प्रदाता के साथ अनुबंध है तो अनुबंध की प्रति, स्वीकृत भवन योजना / किरायानामा की प्रति भी दिखाना होगा। अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित अन्य दस्तावेज होना अनिवार्य संस्थान संचालकों को निदेशक-सह-राज्य अग्निशमन पदाधिकारी पटना द्वारा निर्गत अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र, जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन के लिए अधिकृत एजेंसी के साथ अनुबंध प्रमाण पत्र व अद्यतन भुगतान रसीद, बिहार राज्य प्रदुषण नियंत्रण परिषद पटना द्वारा निर्गत प्रदुषण प्रमाण पत्र, संस्थान में यदि दवा दुकान संचालित किया जाता है तो औषधि अनुज्ञप्ति के प्रति सहित अन्य कागजात दिखाना होगा। कागजातों की जांच के बाद ही निर्णय होगा कि संस्थान सील रहेगा या नहीं बताया गया है कि सभी सील डायग्नोस्टिक सेंटर संचालकों द्वारा प्रस्तुत किए गए कागजातों के आधार पर ही यह निर्णय लिया जाएगा कि संस्थान सील रहेगा या फिर नहीं। यदि जरूरी दस्तावेजों में से कोई भी दस्तावेज/अभिलेख / कागजात सील संस्थान के अन्दर हो तो 24 घंटे पूर्व अंचलाधिकारी मैरवा व थाना प्रभारी मैरवा के माध्यम से परिसर को पुनः खुलवाने के लिए अनुरोध पत्र समर्पित करना होगा। इसका विडियोग्राफी संस्थान के खुलने से लेकर वापस सील होने तक का किया जाएगा। छह डाग्नोस्टिक सेंटरों को किया गया है सील गौरतलब है कि पिछले दिनों सदर अनुमण्डल पदाधिकारी के द्वारा मैरवा प्रखण्ड में संचालित श्री राधे डायग्नोस्टिक सेन्टर का जांच घर, जीवन ज्योति हॉस्पिटल, मां मंजू हॉस्पिटल, साईं हॉस्पिटल, मां शारदा हॉस्पिटल, बिहार जांच घर से संबंधित जॉच प्रतिवेदन समर्पित किया गया था। जॉच प्रतिवेदन के बाद डीएम के आदेश के आलोक में विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए सभीडायग्नोस्टिक सेन्टर को सील कर दिया गया था।
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