
डीएम ने जारी किया था 24 दिसंबर 25 को आदेश
डीएम विवेक रंजन मैत्रेय ने 24 दिसंबर को नगर परिषद क्षेत्र में जाम की समस्या को देखते हुए एक आदेश जारी किया। इसमें बबुनिया मोड़ से तरवारा मोड तक सरकारी और निजी बसों का परिचालन नो इन्ट्री समय में वर्जित किया गया है। शैक्षणिक संस्थानों के वाहनों पर यह नियम लागू नहीं होगा।
डीएम विवेक रंजन मैत्रेय ने नगर परिषद क्षेत्र में जाम की समस्या को देखते हुए 24 दिसंबर बुधवार एक महत्वपूर्ण जारी आदेश जारी किया था। डीएम के जारी आदेश में शहर के बबुनिया मोड़-फतेहपुर बाईपास तरवारा मोड तक जाने वाले पथ में सरकारी व निजी बस का परिचालन नो इन्ट्री की अवधि में पूर्णतः वर्जित रहने का आदेश दिया गया था। साथ ही, शहर में प्रवेश करने के लिए सरकारी व निजी बस वैशाखी मोड़-छोटपुर बाईपास मोड-गोपालगंज मोड़-ललित बस स्टैंड से परिचालन कर सकते हैं। हालांकि शैक्षणिक संस्थानों से संबंधित वाहनों पर यह नियम लागू नहीं रहने की बात कही गई थी।
यही नहीं, यदि किसी वाहन संचालक द्वारा इस आदेश की अवहेलना करते हुए पाए जाने पर उनके विरुद्ध विरुद्ध मोटरयान अधिनियम के तहत कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई थी।

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