लोक शिकायत निवारण के दायर परिवादों को तीन दिवस में करें निष्पादित
सीवान में जिलाधिकारी मुकुल कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम-2015 और लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम-2011 की समीक्षा बैठक हुई। इसमें शिकायतों को तीन सुनवाई में निपटाने और 60...

सीवान, हिप्र। जिलाधिकारी मुकुल कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम- 2015 एवं लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम-2011 के तहत किए जा रहे सुनवाई एवं निष्पादित किए वादों की समीक्षात्मक बैठक की गई। इसमें जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी सदर एवं अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, महाराजगंज उपस्थित हुए। जिला एवं अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण कार्यालय में दायर परिवादों को तीन सुनवाई में ही निष्पादित करने का निर्देश दिया। जिला एवं अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी को 60 कार्य दिवस के अंदर अंतिम विनिश्चिय पारित करने को कहा। साथ ही रैंकिग में सुधार के लिए करने का निर्देश दिया। कहा कि प्रत्येक माह में चार प्रखण्ड-सह-अंचल आरटीपीएस केन्द्र का निरीक्षण करना सुनिश्चित करेंगे। वहीं प्रत्येक माह में न्यूनतम आवेदन प्राप्त करने वाले चार पंचायत आरटीपीएस केन्द्र का निरीक्षण करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही आरटीपीएस की रैंकिग में सुधार के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश बैठक में दिया।
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