परिवहन योजना के प्रचार-प्रसार के लिए 25 स्थानों पर लगे बैनर-पोस्टर
सीवान, हिन्दुस्तान संवाददाता।19 प्रखंडों के 25 स्थानों पर बैनर-पोस्टर के माध्यम से योजना के क्रियान्वयन के लिए प्रचार-प्रसार कराया जा रहा है। इसका उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को योजना का लाभ दिलाना...
सीवान, हिन्दुस्तान संवाददाता।
जिले में मुख्यमंत्री ग्राम प्रखंड परिवहन योजना के माध्यम से जिले के सुदूर ग्रामीण इलाके को जोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक में डीएम मुकुल कुमार गुप्ता ने इस योजना के क्रियान्वयन के लिए फेज टू का कार्यक्रम शुरू करते हुए प्रचार-प्रसार व प्रशिक्षण पर जोर दिया था। इसी के तहत जिला परिवहन कार्यालय द्वारा जिले के 19 प्रखंडों के 25 स्थानों पर बैनर-पोस्टर के माध्यम से योजना के क्रियान्वयन के लिए प्रचार-प्रसार कराया जा रहा है। इसका उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को योजना का लाभ दिलाना है। बहरहाल,डीटीओ कार्यालय में प्रभारी डीटीओ रवि रंजन ने सहायक डीटीओ अर्चना कुमारी व अन्य के साथ शुक्रवार को इस संदर्भ में बैठक की। प्रभारी डीटीओ ने बताया कि परिवहन योजना के दूसरे चरण के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। 2024-25 में मुख्यमंत्री ग्राम प्रखंड परिवहन योजना के दूसरे चरण के लिए आवेदन की प्रक्रिया 25 अगस्त तक चलेगी। मुख्यमंत्री परिवहन योजना को सरकार की अत्यंत ही महत्वपूर्ण व महत्वाकांक्षी योजना बताते हुए प्रभारी डीटीओ ने कहा कि आवेदन के अनुसार 27 अगस्त तक वरीयता सूची तैयार कर ली जायेगी। पांच सितंबर को सूची का कोटिवार अंतिम अनुमोदन डीएम की अध्यक्षता वाली चयन समिति करेगी। योजना के लिए अनुदान प्राप्ति के लिए 11 सितंबर से आवेदन लिया जाएगा। आवेदन प्राप्ति के साथ सात दिनों के अंदर अनुदानित राशि पांच लाख रुपये सीधे लाभुक के खाते में भेज दी जाएगी। बस या मिनी बसों की खरीद पर पांच लाख तक अनुदान की राशि दी जायेगी। जिले के सीवान सदर प्रखंड को छोड़ अन्य सभी प्रखंडों में लाभुकों का लक्ष्य भी निर्धारित कर दिया गया है। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के दो-दो, पिछडा, अल्पसंख्यक व सामान्य जाति के एक-एक लाभार्थी को इस योजना का लाभ दिया जाएगा।
इधर, 2024-25 में मुख्यमंत्री ग्राम प्रखंड परिवहन योजना के दूसरे चरण के लिए आवेदन की प्रक्रिया आरंभ है। इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, मैट्रिक योग्यता प्रमाण पत्र, आधार कार्ड व ड्राइविंग लाइसेंस देना अनिवार्य है। लाभुक की न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष निर्धारित की गई है। लाभार्थी किसी भी सरकारी सेवा में कार्यरत-नियोजित नहीं हो। लाभुक संबंधित प्रखंड का निवासी होना चाहिए। सुयोग्य श्रेणी से संयुक्त रूप से आवेदन कर सकेंगे। विहित पत्र में संबंधित दस्तावेजों के साथ लाभुक आवेदन करेंगे।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।