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दोहरे हत्याकांड में माले विधायक पर आरोप गठित

सुनवाई 06 जुलाई 2013 को हुई थी चिलमरवा हत्याकांड आरोपमुक्त होने का कोर्ट में दाखिल किया था आवेदन सीवान। एक संवाददाता तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार की अदालत ने चिलमरवा दोहरे हत्याकांड...

दोहरे हत्याकांड में माले विधायक पर आरोप गठित
हिन्दुस्तान टीम,सीवानWed, 21 Feb 2018 07:40 PM
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तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार की अदालत ने चिलमरवा दोहरे हत्याकांड में दरौली के माले विधायक के खिलालाफ आरोप गठित कर दिया है। एपीपी रवींद्रनाथ शर्मा ने बताया कि छह जुलाई 2013 को गुठनी थाने के बेलौर निवासी अमर सिंह के पुत्र राजनारायण सिंह उर्फ राजू सिंह अपने पंचायत के चिलमरवा गांव में संतोष तिवारी के घर पर एक दिन पूर्व हुए विवाद के संबंध में जानकारी हासिल कर रहा था। इसी बीच समय माले विधायक सत्यदेव राम ने अपने समर्थकों को ललकारते हुए गोली मारने को कहा था। इसके बाद सत्यदेव राम ने गोली मारकर राजनारायण सिंह को गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। इस घटना में दो लोगों की जान चली गई। विधायक के अधिवक्ता अनिल तिवारी ने आरोपमुक्त होने का आवेदन कोर्ट में दाखिल किया था। बहस के दौरान एपीपी रवींद्रनाथ शर्मा व सूचक के अधिवक्ता राजेश सिंह ने आवेदन का पूरजोर विरोध किया। लेकिन कोर्ट ने खारिज करते हुए सत्यदेव राम के खिलाफ हत्या के मामले में आरोप का गठन कर दिया।

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