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चरस तस्करी के आरोपित को दस साल का सश्रम कारावास

प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश किशोर कुमार सिन्हा ने चरस तस्करी के आरोपी मुकेश साह को दस वर्ष सश्रम कारावास की सजा शनिवार को सुनाई। साथ ही, एक लाख रुपये अर्थदंड भी देने का आदेश दिया गया...

चरस तस्करी के आरोपित को दस साल का सश्रम कारावास
हिन्दुस्तान टीम,सीतामढ़ीSat, 24 Jun 2017 11:36 PM
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प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश किशोर कुमार सिन्हा ने चरस तस्करी के आरोपी मुकेश साह को दस वर्ष सश्रम कारावास की सजा शनिवार को सुनाई। साथ ही, एक लाख रुपये अर्थदंड भी देने का आदेश दिया गया है। आरोपित मुकेश साह परिहार थाना क्षेत्र के बाड़ा गांव का निवासी है। मालूम हो कि 28 सितम्बर 2013 को भारत-नेपाल बोर्डर के पिलर संख्या 306 एवं 307 के बीच सहसराम गांव के पास एसएसबी के गश्ती दल द्वारा नेपाल से भारत में प्रवेश करते हुए एक आदमी को देखा। रूकने का इशारा करने पर वह भागने लगा। तब एसएसबी के जवानों द्वारा खदेड़कर उसे पकड़ा गया। तलाशी के दौरान उसके पास से 20 पैकेट चरस (10 किलो) एक काला थैला में तथा एक लोडेड कट्टा व चार गोलियां बरामद की गईं। पकड़े गए व्यक्ति ने अपना नाम मुकेश साह बताया।

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