धार्मिक स्थल व रास्ते में डीजे बजाते धराए तो कार्रवाई तय
चोरौत में थानाध्यक्ष मोनी कुमारी की अध्यक्षता में डीजे संचालकों की बैठक हुई। धार्मिक स्थल, स्कूल और अस्पतालों के पास डीजे बजाने पर कठोर कार्रवाई का निर्देश दिया गया। रात 10 बजे के बाद डीजे बजाने पर रोक लगाई गई है। उल्लंघन करने पर डीजे जब्त किया जाएगा और संचालक पर कार्रवाई की जाएगी।

चोरौत। धार्मिक स्थल, स्कूल, अस्पताल या रास्ते में डीजे बजाते हुए पकड़े जाने पर कठोर कार्रवाई होगी। थाना परिसर में गुरुवार को थानाध्यक्ष मोनी कुमारी की अध्यक्षता में डीजे संचालकों के साथ बैठक कर इसकी जानकारी दी गयी। उन्होंने सभी डीजे संचालकों को न्यायालय के निर्देश से अवगत कराते हुए कहा कि निर्धारित समय सीमा के भीतर ही डीजे या ध्वनि विस्तारक यंत्रों का संचालन करने का निर्देश दिया। उन्होंने हिदायत दी कि मानक से अधिक ध्वनि स्तर (डेसीबल) पर किसी भी प्रकार का संचालन न करें। साथ ही रात के समय 10 बजे के बाद डीजे नहीं बजाने, किसी भी धार्मिक स्थल, अस्पताल, विद्यालय या संवेदनशील स्थानों के निकट विशेष सावधानी बरतने, खासकर रथ पर डीजे बजाने वाले को रास्ते में डीजे बजाते हुए गंतव्य तक नहीं जाने का निर्देश देते हुए कहा कि अगर नियम का कोई भी डीजे संचालक उल्लंघन किया तो डीजे जब्त करने के साथ ही संचालक पर भी नियमानुकूल कार्रवाई की जाएगी।
मौके पर अनील राउत, मनोज राम, मुन्ना राउत, नीरज साह, रामनाथ व राजकिशोर साह सहित अन्य उपस्थित थे।
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