दुष्कर्म मामले में 10 वर्ष की सजा व 10 हजार अर्थदंड

Newswrap हिन्दुस्तान, सीतामढ़ी
share

शिवहर में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में विशेष न्यायालय ने बिट्टू कुमार को 10 वर्ष की सजा और 10 हजार रुपए का अर्थ दंड सुनाया। यह घटना 22 जुलाई 2024 को पुरनहिया थाने के एक गांव में हुई थी। आरोपी को तीन लाख रुपए का मुआवजा भी दिया गया है।

दुष्कर्म मामले में 10 वर्ष की सजा व 10 हजार अर्थदंड

शिवहर। एक नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म से संबंधित मामले में पोक्सो एक्ट से संबंधित स्पेशल न्यायालय के न्यायाधीश दीपांजन मिश्रा ने मामले की सुनवाई के बाद शुक्रवार को फैसला सुनाया। कोर्ट ने मामले में दोषी बिट्टू कुमार को 10 वर्ष की सजा एवं 10 हजार अर्थ दंड की सजा सुनाई है। पोक्सो एक्ट के स्पेशल पीपी राजेश्वर कुमार ने बताया कि मामला जिले के पुरनहिया थाने के एक गांव में 22 जुलाई 2024 में घटित हुई थी। कोर्ट ने सुनवाई के बाद अलग-अलग धाराओं में अलग अलग सजा दी है। मुख्य रूप से 10 वर्ष का कारावास एवं 10 हजार अर्थ दंड की सजा दी गई है।

साथ ही तीन लाख कंपनसेशन की राशि तय की गई है। आरोपी बसंत पट्टी गांव का निवासी है।

कृपया अपने अनुभव को रेट करें

Hindustan

लेखक के बारे में

Hindustan
हिन्दुस्तान भारत का प्रतिष्ठित समाचार पत्र है। इस पेज पर आप उन खबरों को पढ़ रहे हैं, जिनकी रिपोर्टिंग अखबार के रिपोर्टरों ने की है। और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।