अब गुटखा - खैनी खाकर यत्र-तत्र थूकने वालों पर छह माह का जेल हो सकता है। जिले के सरकारी, गैर सरकारी कार्यालयों के अलावा अस्पतालों व शैक्षणिक संस्थानों में गुटखा खाकर थूकना महंगा पड़ सकता है। यत्र-तत्र थूकने पर छह महीने का कैद या दो सौ रुपये जुर्माना किया जायेगा।
इसको सख्ती से लागू करने के डीएम के निर्देश पर इसके नियंत्रण के नोडल अधिकारी सह गैर संचारी रोग अधिकारी डॉ. सुनील कुमार सिन्हा ने दर्जनों संवेदनशील स्थानों पर उक्त परिसरों पर होल्डग्सिं लगा लोगों को जानकारी दी गई। निर्देश में गुटखा,खैनी, पान मशाला,जर्दा व सिगरेट को पूर्णत: प्रतिबंधित किया गया है। साथ ही इसके सेवन से, सेवन कर थूकने व धुआं उड़ाने से कोरोना वायरस के संक्रमण का ज्यादा खतरा है। इससे कोरोना , एंसेफलाइटिस, स्वाइन फ्लू होने काखतरा है। नोडल अधिकारी ने बताया कि अब इस बर्जना को नहीं मानने वाले जुर्माना के बजाय सीधे जेल भेजा जायेगा। अदालत से उसके विरुद्ध जुर्माना व अन्य सजा दिलाया जायेगा।