आरटीआई सूचना देने में देरी पर राज्य आयोग ने चेताया
सीतामढ़ी में सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी समय पर न देने पर राज्य सूचना आयोग ने लोक सूचना पदाधिकारी को चेतावनी दी है। अपीलकर्ता यदुवंशी पंजियार ने बताया कि उन्हें मिली जानकारी अधूरी थी। आयोग ने सभी लंबित आरटीआई आवेदनों का निष्पादन एक माह में करने का निर्देश दिया है।

सीतामढ़ी। सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत मांगी गई सूचना समय पर उपलब्ध नहीं कराने के मामले में राज्य सूचना आयोग ने सख्त रुख अपनाते हुए जिले के तत्कालीन लोक सूचना पदाधिकारी को कड़ी चेतावनी जारी की है। मामला सीतामढ़ी निवासी यदुवंशी पंजियार द्वारा निजी विद्यालयों से संबंधित सूचना मांगने से जुड़ा है। राज्य सूचना आयोग में वाद संख्या ए-8649/23 की सुनवाई के दौरान अपीलकर्ता यदुवंशी पंजियार उपस्थित हुए। वहीं लोक सूचना पदाधिकारी सह एसएसए डीपीओ प्रियदर्शी सौरभ भी मौजूद रहे। सुनवाई के दौरान अपीलकर्ता ने आयोग को बताया कि उन्हें उपलब्ध कराई गई सूचना अधूरी और भ्रमित करने वाली है।
जानकारी की गलतियां
उन्होंने कहा कि जांच के दौरान एक निजी विद्यालय का मोबाइल नंबर गलत पाया गया। वहीं दूसरे विद्यालय में आरटीई के तहत पढ़ने वाले बच्चों से फीस वसूले जाने की बात सामने आई। अपीलकर्ता का आरोप था कि जिले में संचालित कई अन्य विद्यालयों की जानकारी भी उपलब्ध नहीं कराई गई। इस पर लोक सूचना पदाधिकारी ने आयोग को बताया कि यू-डाइस, ज्ञानदीप पोर्टल और ई-संबंधन पोर्टल पर उपलब्ध डाटा की प्रति अपीलकर्ता को उपलब्ध करा दी गई थी।
आयोग की चेतावनी
यदि किसी विद्यालय द्वारा गलत डाटा अपलोड किया गया है तो उसकी शिकायत सक्षम प्राधिकार से की जा सकती है। सुनवाई के दौरान अपीलकर्ता ने सूचना विलंब से मिलने की शिकायत भी की। इस पर राज्य सूचना आयुक्त ब्रजेश मेहरोत्रा ने तत्कालीन लोक सूचना पदाधिकारी को दोषी मानते हुए कड़ी चेतावनी जारी की है। आयोग ने डीएम को निर्देश दिया कि चेतावनी की जानकारी संबंधित पदाधिकारी को लिखित रूप से दी जाए। साथ ही आयोग ने सभी लंबित आरटीआई आवेदनों का निष्पादन एक माह के भीतर सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। आयोग ने स्पष्ट किया कि भविष्य में लापरवाही पाए जाने पर वर्तमान लोक सूचना पदाधिकारियों पर भी कार्रवाई की जा सकती है।
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