लोक अदालत में परिवहन से जुड़े अधिक मामलों का कराएं निष्पादन
शिवहर में 9 मई को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता को लेकर बैठक हुई। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव ने यातायात चालान, वाहन दुर्घटना दावा वाद तथा अन्य लंबित प्रकरणों के त्वरित निपटारे का निर्देश दिया। उन्होंने आम जनता से अदालत का लाभ उठाने की अपील की।

शिवहर। जिले में आगामी 9 मई को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता को लेकर सोमवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सह न्यायाधीश ललन कुमार रजक ने जिला परिवहन पदाधिकारी अनुराग कुमार के साथ समन्वय बैठक की।
बैठक का उद्देश्य
बैठक में राष्ट्रीय लोक अदालत में परिवहन विभाग से जुड़े अधिक से अधिक मामलों के निष्पादन पर जोर दिया गया। सचिव ने कहा कि यातायात चालान, वाहन दुर्घटना दावा वाद तथा परिवहन विभाग के अन्य लंबित प्रकरणों का आपसी समझौते के आधार पर त्वरित निपटारा सुनिश्चित किया जाए।
नोटिस तामिला का निर्देश
साथ ही उन्होंने जिला परिवहन पदाधिकारी को निर्देश दिया कि लंबित चालान एवं अन्य परिवहन संबंधी मामलों की सूची तैयार कर संबंधित पक्षों को समय पर नोटिस तामिला कराया जाए, जिससे अधिकाधिक मामलों का निपटारा हो सके। प्राधिकार के सचिव ने आम जनता और वाहन स्वामियों से अपील किया कि वे अपने लंबित चालान एवं विवादों के समाधान के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठाएं।
लोक अदालत के लाभ
उन्होंने बताया कि लोक अदालत में मामलों के निपटारे से समय और धन दोनों की बचत होती है। साथ ही इसमें कोई कोर्ट फीस नहीं लगती तथा पूर्व में जमा कोर्ट फीस भी वापस कर दी जाती है। बैठक में यह भी बताया गया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से होने वाले समझौता के बाद एवार्ड प्राप्त डिक्री के समान होता है। इसके विरुद्ध कोई अपील नहीं होती है। जिससे विवादों का स्थायी अंत होता है। प्राधिकार के सचिव ने बताया कि लोक अदालत में केवल परिवहन ही नहीं बल्कि बैंक ऋण, वैवाहिक विवाद एवं अन्य शमनीय आपराधिक मामलों का भी निपटारा किया।
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