बैंक कर्ज चुकता नहीं करने पर मकान व जमीन सील
डुमरा स्थित भवप्रसाद निवासी असेश्वर प्रसाद यादव द्वारा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया डुमरा शाखा का 3 करोड़ 65 लाख कर्ज नहीं चुकाने पर शनिवार को कैलाशपुरी चौक स्थित जमीन व मकान को सील कर दिया गया...
डुमरा स्थित भवप्रसाद निवासी असेश्वर प्रसाद यादव द्वारा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया डुमरा शाखा का 3 करोड़ 65 लाख कर्ज नहीं चुकाने पर शनिवार को कैलाशपुरी चौक स्थित जमीन व मकान को सील कर दिया गया है। जिला प्रशासन द्वारा सशत्र बल, लाठी बल, महिला बल व भारी संख्या में बल की तैनाती की गई थी। इसके अतिरिक्त कार्यपालक दंडाधिकारी सदर शिलानाथ सिन्हा को डीएम डॉ. रणजीत कुमार सिंह ने विधि व्यवस्था बनाये रखने के लिए मजिस्ट्रेट के रूप में तैनात किया था।
शाखा प्रबंधक नीरज कुमार ने बैंक की राशि की रिकॉवरी के लिए जिलाधिकारी को आवेदन दिया था। तब डीएम ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण, पुनर्गठन और प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अंतर्गत बैंक अधिकारी द्वारा प्राप्त आवेदन के आलोक में संलग्न विवरणी को परिसंपत्ति पर दखल कब्जा दिलवाने के लिए कार्रवाई की गई है। मजिस्ट्रेट ने बताया कि कैलाशपुरी स्थित 29 डिसमल जमीन को सील कर दिया गया है। जिसमें रोड से चार दुकान, पीछे मकान व खाली जमीन शामिल हैं। बैंक ने मकान पर नोटिस चिपका दिया। सील करते समय मुजफ्फरपुर के एलडीएम एनके सिंह, रिकॉवरी एजेंसी मायल स्टोन देफ्त मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक जितेंद्र कुमार मौजूद थे।