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जानलेवा मामले में पांच वर्ष की सजा

जिले के पुरनहिया थाने के अदौरी गांव के अरविंद सदा को जानलेवा हमला मामले में दोषी पाते हुए जिला जज धर्मशील श्रीवास्तव ने शनिवार को पांच वर्ष का...

जानलेवा मामले में पांच वर्ष की सजा
Newswrapहिन्दुस्तान टीम,सीतामढ़ीSun, 22 Jan 2023 01:11 AM
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जिले के पुरनहिया थाने के अदौरी गांव के अरविंद सदा को जानलेवा हमला मामले में दोषी पाते हुए जिला जज धर्मशील श्रीवास्तव ने शनिवार को पांच वर्ष का कारवास एवं तीन हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि का भुगतान नहीं करने पर तीन माह अतिरिक्त साधारण कारावास का प्रावधान किया गया है।

जिला अभियोजन अधिकारी पंकज पंजिकार ने बताया कि अदौरी निवासी रूपेश कुमार सिंह पर 9 मई 2014 को ईट से हमला कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया गया था। उन्होंने इस संबंध में केस दर्ज कराया था। अभियोजन पक्ष की ओर से पीपी शैलेंद्र कुमार ने पक्ष रखा।

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