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कोर्ट के आदेश पर पांच एफआईआर

न्यायालय के आदेश के आलोक में शनिवार को स्थानीय थाना में अलग-अलग मामले की पांच प्राथमिकियां दर्ज की गई हैं। जिसमें पहली प्राथमिकी थाना क्षेत्र के सोनौल महोदय गांव निवासी अरविंद कुमार सिंह ने दर्ज कराई...

कोर्ट के आदेश पर पांच एफआईआर
हिन्दुस्तान टीम,सीतामढ़ीSun, 17 Dec 2017 01:00 AM
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न्यायालय के आदेश के आलोक में शनिवार को स्थानीय थाना में अलग-अलग मामले की पांच प्राथमिकियां दर्ज की गई हैं। जिसमें पहली प्राथमिकी थाना क्षेत्र के सोनौल महोदय गांव निवासी अरविंद कुमार सिंह ने दर्ज कराई है जिसमें ग्रामीण सुरेश पासवान, उमेश पासवान और सिंघेश्वर पासवान को आरोपित किया है।

बताया है कि 25 जुलाई की शाम वह मेजरगंज बाजार के रणधीर कुमार से 50 हजार रुपये नगद लेकर उसी के साथ बाइक पर अपने घर लौट रहा था कि सोनौल महोदय गांव के समीप पावर सब स्टेशन के समीप पूर्व से घात लगाए आरोपीतों ने नलकटुआ का भय दिखाकर उसकी बाइक रोक लिया और पैसे लूट लिए। बीच-बचाव करने आए रणधीर को मारपीट कर घायल करने के बाद उसके गले से सोने का चेन छीन लिया।

दूसरी प्राथमिकी थाना क्षेत्र के बरियारपुर गांव निवासी महिंदर राय की पत्नी रेशमी देवी ने दर्ज कराई है जिसमें ग्रामीण शोभित राय, रामपति देवी, सुनील राय, संपतिया देवी और संतोष राय को नामजद किया है बताया है कि 26 अगस्त को बच्चों की विवाद मे आरोपियों ने दरवाजे पर पहुंच उसके साथ गाली-गलौज व अभद्र व्यवहार करने लगा जिसका विरोध करने पर उसे तथा उसके पति महेंद्र राय और पुत्री पूजा कुमारी को मारपीट कर गंभीर रुप से घायल कर दिया।

तीसरी प्राथमिकी उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जनपद के निचलौल तहसील के गोपाल नगर निवासी रेखा मल्ल ने दर्ज कराई है।जिसमें अपने पति अमरेंद्र कुमार मल्ल, ससुर जितेंद्र मल्ल, सास शैल देवी, जेठ धर्मेंद्र मल्ल, जेठानी विभा मल्लऔर सुरेंद्र मल्ल को आरोपित किया है। बताया है कि हिंदू रीति रिवाज से 2005 में उसकी शादी अमरेंद्र मल्ल के साथ हुई थी तब से दहेज में 30 लाख की मांग की जा रही थी जिसका विरोध करने पर 6 अक्टूबर को आरोपितों ने उसे मारपीट कर घर से भगा दिया। जैसे तैसे वह मेजरगंज थाना अंतर्गत अपने मायके नरहा गांव में आकर रह रही है।चौथी प्राथमिकी थाना क्षेत्र के गढ़वा बिशनपुर गांव निवासी नारायण पासवान की पत्नी शोभा देवी ने दर्ज कराई है।जिसमें ग्रामीण पूनम देवी, नागेंद्र पासवान, देवेंद्र पासवान, सरस्वती देवी, गुड्डू पासवान, मुन्ना पासवान और राजू पासवान को आरोपित किया है। बताया है कि 19 नवंबर को अभियुक्तों ने उसके दरवाजे के बगल में लगे कदम के पेड़ को काटा रहा था।

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