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सीतामढ़ी में हत्या के आरोपित को आजीवन कारावास

चोरी की नियत से घर में घुस कर महिला की हत्या के आरोप में अमरेश राय को सजा सुनायी गयी है। द्वितीय फास्ट ट्रैक न्यायाधीश आरपी ठाकुर ने गुरुवार को सजा की बिन्दु पर सुनवाई करते हुए अमरेश राय को आजीवन...

सीतामढ़ी में हत्या के आरोपित को आजीवन कारावास
हिन्दुस्तान टीम,सीतामढ़ीThu, 24 Oct 2019 11:58 PM
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चोरी की नियत से घर में घुस कर महिला की हत्या के आरोप में अमरेश राय को सजा सुनायी गयी है। द्वितीय फास्ट ट्रैक न्यायाधीश आरपी ठाकुर ने गुरुवार को सजा की बिन्दु पर सुनवाई करते हुए अमरेश राय को आजीवन कारावास की सजा तथा 25 हजार रुपये अर्थ दण्ड देने का आदेश दिया ।

आरोपी अमरेश राय बेलसंड थाना क्षेत्र के जाफ्फरपुर गांव का निवासी है। अभियोजन की ओर से बहस अपर लोक अभियोजक प्रफुल्ल कुमार झा ने किया। बेलसंड थाना क्षेत्र के मधकौल गांव में 19 सितम्बर 2017 की रात्रि में घर में खटखटाहट की आवाज पर सुशील भंडारी का नींद खुला तब देखा कि उसके भावो पूजा देवी के कमरा में एक व्यक्ति तकीया से उसका नांक और मुंह दाबे हुए है और वह छटपटा रही है और कमरे में रखा ट्रंक खुला हुआ है। सुशील जब कमरे के पास गया तब उसे फटा से मारकर वह आरोपी भाग गया। बाद में ग्रामीणों के सहयोग से उसे पकड़ा गया। पकड़ाये व्यक्ति ने अपना नाम अमरेश राय बताया। इसीबीच पूजा देवी की मृत्यु हो गयी। बाद में मालूम हुआ कि उसी रात को कुछ देर पहले गांव की ही मरछीया देवी का भी तकीया से मुंह दाब कर हत्या कर दिया गया है। तब इस बेलसंड थाना में एफआईआर दर्ज करायी गयी।

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