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सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर प्रारूप से वंचित वोटरों की सूची वेबसाइट पर उपलब्ध
संक्षेप:
सासाराम, हिन्दुस्तान संवाददाता।बताया कि ऐसे सभी मतदाता जो प्रारूप सूची में शामिल नहीं हैं, अपने इपिक संख्या के माध्यम से सूची में कारण सहित अपनी
Thu, 21 Aug 2025 06:23 PMNewswrap हिन्दुस्तान, सासाराम
सासाराम, हिन्दुस्तान संवाददाता। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एक अगस्त को प्रकाशित प्रारूप सूची में शामिल नहीं होने वाले वोटरों की सूची जिला अंतर्गत विधान सभा व मतदान केंद्रवार कारण सहित (मृत/स्थायी रूप से स्थानांतरित/अनुपस्थित / दोहरी प्रविष्टि) जिला निर्वाचन पदाधिकारी की वेबसाइट (https://rohtas.nic.in) पर प्रकाशित किया गया है।


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