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हत्या के जुर्म में तीन अभियुक्तों को उम्रकैद

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हत्या के जुर्म में तीन अभियुक्तों को उम्रकैद
हिन्दुस्तान टीम,सासारामThu, 16 May 2019 08:21 PM
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चेनारी थाना क्षेत्र के चोरही गांव में 24 साल पूर्व हुई थी घटना

कोर्ट ने मारपीट, हत्या का प्रयास व हत्या करने का पाया दोषी

सासाराम। विधि संवाददाता

चेनारी थाना क्षेत्र के चोरही गांव में 24 साल पूर्व शिवधारी पंडित की हुई हत्या के जुर्म में फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर दो रवीन्द्र मणि त्रिपाठी की अदालत ने गुरुवार को तीन अभियुक्तों को दोषी करार दिया। न्यायालय ने दोषसिद्ध अभियुक्तों चेनारी थाना क्षेत्र के चोरही गांव के लालबाबू पंडित, भिखारी पंडित व जयकुमार पंडित को सश्रम उम्रकैद की सजा सुनाई। उक्त घटना 10 सितंबर 1995 को चेनारी थाना क्षेत्र के चोरही गांव में हुई थी। मामले की प्राथमिकी चोरही गांव के रामअवधेश पंडित ने चेनारी थाने में दर्ज करायी थी।

फर्दबयान में रामअवधेश का कहना था कि घटना तिथि की सुबह साढ़े आठ बजे मेरे पिता शिवधारी पंडित गैलन लेकर किरासन लेने के लिए नारायणपुर गांव जा रहे थे। गांव में ही भेंगा पंडित के घर के पास पहुंचे थे कि सभी अभियुक्तगण अपने-अपने हाथों में लाठी लिए हुए दौड़े। उनलोगों ने मुझे घेर लिया और सिर पर लाठी से प्रहार किया। जिससे मेरा सिर फट गया। अभियुक्तों ने मेरे पिता शिवधारी के सिर पर भी लाठी से वार किया। जिससे वे घायल होकर जमीन पर गिर पड़े। खून बहने लगा। इसी बीच अभियुक्त मौके से भाग निकले। ग्रामीणों के सहयोग से अपने पिता को इलाज के लिए चेनारी अस्पताल में भर्ती कराया। बाद में उनकी इलाज के क्रम में मौत हो गई। घटना का कारण है कि जमीन से मिट्टी काटने व पानी रोकने के सवाल में घटना तिथि की सुबह छह बजे अभियुक्तों से विवाद हुआ था। मामले में अभियोजन व बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने अभियुक्तों को भारतीय दंड विधान की धारा 323 (मारपीट) में छह माह, 307/34 (हत्या के प्रयास) में पांच वर्ष व 302/ 34 (हत्या) में सश्रम उम्रकैद की सजा सुनाई। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।

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