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एनटीपीसी के ठेकेदार की हत्या में दो दोषी, दो बरी

सासाराम। विधि संवाददाता

एनटीपीसी के ठेकेदार की हत्या में दो दोषी, दो बरी
हिन्दुस्तान टीम,सासारामTue, 13 Mar 2018 07:21 PM
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सासाराम। विधि संवाददाता

एनटीपीसी के कथित ठेकेदार ललन सिंह की करीब साढ़े छह साल पूर्व डेहरी में हुई हत्या के मामले में एडीजे आठ दीनानाथ सिंह की अदालत ने फैसला सुनाया। न्यायालय ने मामले में दो अभियुक्तों डेहरी थाना क्षेत्र के नीलकोठी निवासी मीठू चौधरी व चौधरी मोहल्ला के मंटू चौधरी को दोषी करार दिया। वहीं साक्ष्य के आभाव में न्यायालय ने भड़कुड़िया दरिहट निवासी अविनाश कुमार सिंह व विशेनीखुर्द नासरीगंज के अब्दुल वाहिद उर्फ मिंटू अंसारी को बरी कर दिया। बाद में कोर्ट के आदेश पर दोषसिद्ध अभियुक्तों को मंडल कारा भेज दिया गया। कोर्ट 23 मार्च को दोषसिद्ध दो अभियुक्तों के सजा का एलान करेगा। उक्त घटना 28 जून 2012 को डेहरी थाना क्षेत्र के शिवगंज मोहल्ले में हुई थी। मामले की प्राथमिकी ठेकेदार के भाई नवादा जिले के नवादा थाना क्षेत्र के कुरमा निवासी मुन्ना सिंह ने डेहरी थाने में दर्ज करायी थी। बताया गया है कि ठेकेदार का परिवार प्रेमचंद गुप्ता के मकान में किराए पर रहता था। मृतक ललन सिंह व अभियुक्तगण पार्टनरशीप में एनटीपीसी नवीनगर में ठेकेदारी करते थे। घटना तिथि की रात एक बजे अभियुक्तों ने फोन कर कथित ठेकेदार ललन को बाहर बुलाया। बाहर जाने पर गोली मार कर उसकी हत्या कर दी गई थी। घटना का कारण पैसे का लेन-देन बताया गया था। मामले के चार आरोपितों का ट्रायल एडीजे आठ की अदालत में हुआ।

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