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बेमिसाल बिहार: भारतीय न्याय संहिता के केस में पहली सजा सारण में, 48 दिन में ट्रिपल मर्डर का फैसला

मृतकों में पिता व दो नाबालिग बेटियां थीं। मामले में रसूलपुर थाने में धारा 103 (1), 109(1), 329- 4/3 ( 5 ) के तहत केस दर्ज किया गया था। पुलिस ने 14 दिनों में ही आरोप पत्र दायर कर दिया।

बेमिसाल बिहार: भारतीय न्याय संहिता के केस में पहली सजा सारण में, 48 दिन में ट्रिपल मर्डर का फैसला
Nishant Nandan हिन्दुस्तान टीम, पटनाWed, 4 Sep 2024 03:24 AM
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बिहार के सारण में हुए तिहरे हत्याकांड में 14 दिनों के अंदर पुलिस के आरोप पत्र समर्पित करने और 48 दिनों के अंदर नये कानून बीएनएस के तहत आरोपितों को सजा दिलाने के मामले में सारण देश का पहला जिला बना गया है। इस मामले में पांच सितंबर को कोर्ट सजा पर फैसला सुनायेगा।

सारण के एसपी डॉ. कुमार आशीष ने दावा किया कि भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत दर्ज मामले में सजा दिलाने में सारण पहला जिला बन गया है। कम दिनों में आरोपपत्र समर्पित कर सजा के लिए मार्ग प्रशस्त करने के मामले में डीजीपी ने उन्हें पटना बुलाया और पूरी टीम को बधाई दी। बता दें कि 17 जुलाई को रसूलपुर थाना क्षेत्र के धनाडीह गांव के तारकेश्वर सिंह उर्फ झाबर सिंह के मकान की छत पर तीन लोगों की चाकू मारकर हत्या कर दी गयी थी।

मृतकों में पिता व दो नाबालिग बेटियां थीं। मामले में रसूलपुर थाने में धारा 103 (1), 109(1), 329- 4/3 ( 5 ) के तहत केस दर्ज किया गया था। पुलिस ने 14 दिनों में ही आरोप पत्र दायर कर दिया। कोर्ट ने स्पीडी ट्रायल पर 48 दिनों के अंदर धनाडीह के आरोपित सुधांशु कुमार उर्फ रोशन व अंकित कुमार को नए कानून के तहत दोषी माना।

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