न्यायालय के आदेश पर पूर्व थानाध्यक्ष व सअनि समेत कई के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज
विभूतिपुर में विकास कुमार रजक ने एससी एसटी न्यायालय में प्राथमिकी दर्ज कराई है। आरोप है कि पुलिस अधिकारियों ने उसे और उसके भाई को धमकाया, मारपीट की और झूठे मामले में फंसाने की धमकी दी। विकास ने उच्च...

विभूतिपुर। थाना क्षेत्र अंतर्गत नरहन निवासी विकास कुमार रजक द्वारा विशेष न्यायाधीश एससी एसटी न्यायालय में दायर अभियोग पत्र के आलोक में एक प्राथमिकी दर्ज हुई है। यह प्राथमिकी एससी एसटी थाना समस्तीपुर में दर्ज करायी गई है। इसमें मो. इम्तयाज अली, मनीष कुमार, संजीत ठाकुर, पूर्व थानाध्यक्ष आनंद कश्यप, सहायक अवर निरीक्षक केशव कुणाल और जनार्दन प्रसाद सिंह को आरोपित किया गया है। कहा गया है कि प्रार्थी अभियोगी विगत 13 और 16 दिसंबर 2024 को घटनास्थल पर था। ठीक उसी वक्त प्रार्थी अभियोगी के भाई मनीष कुमार रजक, अभियुक्त मोहम्मद इमत्याज, संजीत ठाकुर आदि ने मिलकर मारपीट व गाली गलौज कर घटना को अंजाम दिया।
इस संदर्भ में प्रार्थी अभियोगी तत्कालीन थानाध्यक्ष को एक लिखित आवेदन दिया। आवेदन की पावती प्राप्त है। थानाध्यक्ष के बुलावे पर प्रार्थी अभियोगी विकास कुमार रजक और उसका भाई मनीष कुमार थाना परिसर में गया। जहां थानाध्यक्ष आनंद कश्यप और सहायक अवर निरीक्षक केशव कुणाल ने आरोपी से मोटी रकम लेकर प्रार्थी अभियोगी के साथ मारपीट, जाति सूचक गाली गलौज की और धमकी दिया। प्रार्थी अभियोगी को कहा कि उसे झूठा मुकदमा में फंसा कर जेल भेज देंगे। दोनों से जान का भय दिखाकर सादा कागज पर अपने मन मुताबिक मजबून लिखवा लिया और हस्ताक्षर करवा कर कागज अपने पास रख लिया। इसकी लिखित सूचना पुलिस के वरीय अधिकारी व मानवाधिकार आयोग पटना को डाक से भेजा। वरीय पदाधिकारी द्वारा इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं होने पर उसने अभियोग पत्र दायर किया है।
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