हत्या मामले में तीन को उम्रकैद की सजा
महिला की गला दबा कर हत्या करने के मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद मंगलार को प्रथम फास्ट ट्रैक कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश दारोगा प्रसाद ने दलसिंहसराय थाना क्षेत्र के नगरगामा मलाहटोली निवासी बुधन...
महिला की गला दबा कर हत्या करने के मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद मंगलार को प्रथम फास्ट ट्रैक कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश दारोगा प्रसाद ने दलसिंहसराय थाना क्षेत्र के नगरगामा मलाहटोली निवासी बुधन सहनी, सुधन सहनी, दिलीप सहनी को सश्रम आजीवन कारावास के साथ दस-दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की राशि नहीं देने पर एक-एक वर्ष की अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी। न्यायालय सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतका के पति रीतलाल सहनी ने दलसिंहसराय थाना में प्राथमिकी दर्ज कराकर आरोपित किया था। कहा था कि नौ मई 2009 को उसकी पत्नी मीना देवी मछली का बकाया रुपया वसूल करने जा रही थी। जब विश्वासपुर बघार में अभियुक्तों ने एक राय कर भविक्षण दास के मकई खेत में ले जाकर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी थी। अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में सात गवाहों का बयान दर्ज कराया गया था। अभियोजन पक्ष की ओर से एपीपी अशोक कुमार सिंह एवं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता प्रणव कुमार सिंहा ने पक्ष रखा था।