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समस्तीपुर में धारा 144 लागू, धरना-प्रदर्शन पर रोक

नॉवेल कोरोना कोविद 19 की रोकथाम एवं आम लोगों के बीच जागरूकता के लिए जिला प्रशासन पूरी सतर्क है। बीमीरी की चपेट में लोगों को आने से बचाने के लिए जिले में धारा 144 लागू करने के साथ ही सभी प्रकार के...

समस्तीपुर में धारा 144 लागू, धरना-प्रदर्शन पर रोक
हिन्दुस्तान टीम,समस्तीपुरSun, 15 Mar 2020 12:01 AM
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नॉवेल कोरोना कोविद 19 की रोकथाम एवं आम लोगों के बीच जागरूकता के लिए जिला प्रशासन पूरी सतर्क है। बीमीरी की चपेट में लोगों को आने से बचाने के लिए जिले में धारा 144 लागू करने के साथ ही सभी प्रकार के धरना-प्रदर्शन एवं अन्य साामूहिक कार्यक्रमों पर 31 मार्च तक के लिये रोक लगा दी गयी है। कलेक्ट्रेट में शनिवार को प्रेस वार्ता में डीएम शशांक शुभंकर ने पत्रकारों को बताया कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर गाइडलाइन जारी किया है।

राज्य सरकार के निर्णय के बाद जिले के सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, आंगनबाड़ी केंद्र, स्पोर्टस, सांस्कृतिक कार्यक्रम, पार्क, सिनेमा हॉल आदि को 31 मार्च तक के लिए बंद कर दिया गया है। डीएम ने बताया कि समुदाय के जीवन एवं स्वास्थ्य की रक्षा को देखते हुये धारा 144 लागू किया गया है। इसके तहत किसी भी तरह के धरना-प्रदर्शन को स्थगित कर दिया गया है। सीएए व एनपीआर को लेकर जारी सत्याग्रह आंदोलन एवं शिक्षकों की हड़ताल को फिलहाल स्थगित करने की अपील की गयी है। नियमों का पालन शत प्रतिशत हो इसके लिये सभी एसडीएम, बीडीओ, थानाध्यक्षों को भी विशेष हिदायत दी गयी है।

ग्राम सभा व चुनाव भी स्थगित

डीएम ने कहा कि सभी प्रखंडों में आयोजित की जाने वाली विशेष ग्राम सभा एवं 18 मार्च को होने वाले पंचायत उप चुनाव को भी अगले आदेश तक रोक दिया गया है। जिला मुख्यालय स्थित टाउन हॉल, पटेल मैदान के सभी आयोजनों व आरक्षण के अलावे बिहार दिवस पर आयोजित कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलकूद को भी अगले आदेश तक रद्द किया गया है।

आवश्यक वस्तु अधिनियम में शामिल हुआ मास्क

डीएम ने कहा कि मास्क, सेनेटाइजर व हैंडवाश को भी आवश्यक वस्तु अधिनियम में शामिल किया गया है। इसके लिये दर का निर्धारण किया जायेगा। अगर किसी भी दवा या किराना दुकानदारों द्वारा कालाबाजारी के लिये स्टॉक किया जाएगा या फिर अधिक दरों पर बेचा जाएगा पर उसके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की जायेगी। इसके लिये सभी एसडीओ व डीएसपी को ऐसे दुकानों की पहचान कर छापेमारी कर कारवाई सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है। वहीं नकली मास्क को भी जब्त कर जांच करायी जायेगी ।

आंतरिक परीक्षाएं भी हुईं रद्द

डीएम ने कहा कि सरकारी एवं गैर सरकारी सभी शिक्षण संस्थाओं को स्थगित कर दिया गया है। ऐसे सभी स्कूलों व कॉलेजों में निर्धारित सभी आंतरिक परीक्षाएं भी स्थगित रहेंगी। मध्याह्न भोजन योजना बंद कर उसके समतुल्य राशि छात्रों के खाते में भेजी जायेगी। इसी प्रकार आंगनबाड़ी केंद्र पर पोषाहार के समतुल्य राशि अभिभावकों के खाते में जायेगी। जबकि टीएचआर का वितरण घर-घर जाकर किया जायेगा।

विदेशों से आने वाले लोगों की होगी जांच

डीएम ने बताया कि विदेश से आने वाले हर लोगों की स्वास्थ्य जांच की जाएगी। इसके लिये सभी बीडीओ, थानाध्यक्ष को अपने कर्मियों एवं जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर इसे जागरुक करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही अगर गांव में कोई व्यक्ति विदेश से लौटता है तो तत्काल हेल्पलाइन नंबर 8544421784 पर इसकी सूचना दे सकते हैं। ताकि स्वास्थ्य विभाग की टीम उसकी जांच कर सकें।

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