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शराब मामले में चार को हुई सजा

शराब तस्करी करने व शराब पीने के मामले में चार आरोपियों को मंगलवार को सजा सुनायी गयी। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश उत्पाद सत्यभूषण आर्या ने इस मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद सभी को...

शराब मामले में चार को हुई सजा
हिन्दुस्तान टीम,समस्तीपुरTue, 18 Feb 2020 11:47 PM
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शराब तस्करी करने व शराब पीने के मामले में चार आरोपियों को मंगलवार को सजा सुनायी गयी। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश उत्पाद सत्यभूषण आर्या ने इस मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद सभी को सजा सुनायी। इसमें मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मोहनपुर रामटोला निवासी अजय प्रसाद चौरसिया को पांच साल की सश्रम कारावास व एक लाख जुर्माना लगाया। चौरसिया पर शराब की तस्करी करने का आरोप था। वहीं शराब पीने के मामले में हथौड़ी थाना के बल्लीपुर धर्मगाछी टोला निवासी दिलीप दास, खानपुर थाना क्षेत्र के मननपुर निवासी सुनील कुमार साह, हथौड़ी थाना क्षेत्र के डुमरामोहन टोला निवासी अरुण राम को पचास-पचास हजार रुपये जुर्माना किया गया है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर तीनों को तीन-तीन माह की सजा भुगतनी होगी।

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