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सहरसा एकमुश्त कर जमा करने पर छूट

बिहार सरकार ने कोरोना-वायरस के कारण एकमुश्त कर जमा करने पर 40 फीसदी छूट की घोषणा की है। परिवहन विभाग द्वारा राज्य में निबंधित सभी प्रकार के व्यवसायिक पेसेंजर वाहन व मालवाहक वाहनों के वाहन स्वामियों...

सहरसा एकमुश्त कर जमा करने पर छूट
हिन्दुस्तान टीम,सहरसाSat, 04 Jul 2020 12:27 PM
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बिहार सरकार ने कोरोना-वायरस के कारण एकमुश्त कर जमा करने पर 40 फीसदी छूट की घोषणा की है। परिवहन विभाग द्वारा राज्य में निबंधित सभी प्रकार के व्यवसायिक पेसेंजर वाहन व मालवाहक वाहनों के वाहन स्वामियों द्वारा 21 मार्च से 30 जून तक की अवधि का तिमाही पथकर 31 जुलाई तक जमा करने पर देय कर में 40 फीसदी का एकमुश्त छूट दिया जाएगा। कोई अर्थदण्ड देय नहीं होगा। यह फैसला भारत सरकार के द्वारा कोरोना महामारी संक्रमण से बचाव के लिए पूरे देश में लाकडाउन घोषित किया था। जिसके कारण व्यवसायिक पेसेंजर तथा मालवाहक वाहनों का परिचालन प्रभावित हुआ है।

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