रात 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर बंद
सहरसा | एक संवाददाता पंचायत चुनाव के लेकर ध्वनि विस्तारक यंत्र से 10 बजे रात

सहरसा | एक संवाददाता
पंचायत चुनाव के लेकर ध्वनि विस्तारक यंत्र से 10 बजे रात तक ही प्रचार किया जाएगा। डीएम सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी कौशल कुमार ने प्रत्याशियो द्वारा किये जाने वाले ध्वनि विस्तारक यंत्र से प्रचार को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिया है।
डीएम ने कहा कि चुनाव में अधिकतर प्रत्याशी सभा स्थल सहित वाहनों से ध्वनि विस्तारक यंत्र से प्रचार करते हैं। ध्वनि विस्तारक यंत्र से प्रचार लोगों के लिए नुकसानदायक है। इसलिए सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक ही ध्वनि विस्तारक यंत्र से प्रचार किया जाएगा। इस अवधि के बाद ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग की अनुमति नहीं होगी। डीएम ने कहा है कि वाहन पर ध्वनि विस्तारक यंत्र लगाकर प्रचार करने के लिए प्रत्याशी को सक्षम सरकारी पदाधिकारी से लिखित पुर्वानुमति लेनी होगी। वाहन पर ध्वनि विस्तारक यंत्र लगाने के लिए वाहन का निबंधन संख्या देना होगा। डीएम ने अपने निर्देश में कहा कि भ्रमणशील यंत्र का उपयोग विद्यालय, अस्पताल या धार्मिक स्थल के निकट नहीं किया जाएगा। ताकि संस्थानों के शांति में किसी प्रकार की बाधा न हो।
निर्वाची पदाधिकारी व पुलिस पदाधिकारी देंगे परमिट : डीएम ने जारी आदेश में कहा है कि सभी प्रखंड निर्वाची पदाधिकारी या स्थानीय पुलिस पदाधिकारी की जिम्मेदारी होगी कि ध्वनि विस्तारक यंत्र हेतु स्थल या भ्रमणशील वाहन के लिए परमिट निर्गत करेंगे तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग निर्देशों के विपरित न हो।
मतदान तिथि से 48 घंटे ही होगा प्रचार : मतदान तिथि से 48 घंटे पूर्व ही ध्वनि विस्तारक यंत्र से प्रचार किया जाएगा। कहरा में 29 सितंबर को मतदान है तो 27 सितंबर के 5 बजे के बाद ध्वनि विस्तारक यंत्र से प्रचार नहीं किया जाएगा। बिना परमिट के वाहनों को जब्त कर प्रत्याशी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
