
दवा दुकान का हेल्थ फैसिलिटी रेजिस्ट्री पर होगा पंजीयन
सहरसा, हिटी में स्वास्थ्य सचिव ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत सभी निजी स्वास्थ्य संस्थानों का हेल्थ फैसिलिटी रेजिस्ट्री पर पंजीकरण कराने का निर्देश दिया है। इसमें फार्मेसी, ओपीडी क्लिनिक, और अस्पताल शामिल हैं। सभी को डिजिटल पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड और ड्रग लाइसेंस प्रस्तुत करने होंगे।
सहरसा, हिटी। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन अंतर्गत सभी निजी स्वास्थ्य संस्थानों का शत प्रतिशत हेल्थ फैसिलिटी रेजिस्ट्री पर पंजीकरण करवाने का निर्देश स्वास्थ्य सचिव बिहार के द्वारा दिया गया है जिसमें फार्मेसी, ओपीडी क्लिनिक, अस्पताल, पैथोलोजी आदि शामिल है I सभी को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में हेल्थ फैसिलिटी रेजिस्ट्री करवाना जरूरी है I इसके लिए विभागीय निर्देश के आलोक में आयुष्मान भारत कार्यालय जीएनएम स्कूल सहरसा में सिविल सर्जन कार्यालय एवं जिला क्रियान्यावयन इकाई आयुष्मान भारत एवं केमिस्ट ओर ड्रग एसोसिएशन के सहयोग से कार्यशाला का आयोजन सिविल सर्जन की अध्यक्षता में किया गया। जिसमें राजेश प्रसाद सिंह सहायक औषधि नियंत्रक , कुमार संजय एवं पंकज भारती औषधि निरीक्षण , भारतेन्दु शेखर , हेनरी टर्नर जिला कार्यक्रम समन्वयक आयुष्मान भारत , अभय प्रकाश परियोजना समन्वयक आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ,केमिस्ट ओर ड्रग एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं सचिव के साथ साथ कई खुदरा एवं थोक दवा विक्रेता ने भाग लिया I सभी को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन अंतर्गत एचएफआर की महत्ता एवं उसके उपयोगिता के बारे में बताया गया I सिविल सर्जन डॉ रतन कुमार झा ने कहा कि सरकार के द्वारा प्रथम चरण में तत्काल सभी फार्मेसी का डिजिटल पंजीकरण करवाया जा रहा है।
जिसमें सभी थोक एवं खुदरा विक्रेता का हेल्थ फैसिलिटी रेजिस्ट्री करवाना अनिवार्य है। इसलिए सभी अपनी सहभागिता देते हुए आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के परियोजना समन्वयक अभय प्रकाश से संपर्क कर इस कार्य को अविलंब करवा लें I हेल्थ फैसिलिटी रेजिस्ट्री करवाने के लिए आवश्यक दस्तावेज के रूप में आधार कार्ड, ड्रग लाइसेंस , ईमेल आई डी , औषधालय का फोटो आदि जरूरी है।

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