आरटीपीएस में ढिलाई पर वेतन रोकने की चेतावनी

Apr 08, 2026 01:03 am ISTNewswrap हिन्दुस्तान, पूर्णिया
share

पूर्णिया में जिला पदाधिकारी अंशुल कुमार की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हुई। बैठक में प्रधान लिपिकों और सहायक प्रशाखा पदाधिकारियों से लम्बित मामलों, सीएम डैशबोर्ड और अन्य कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। अधिकारियों को त्वरित निष्पादन और समस्याओं के समाधान के लिए दिशा-निर्देश दिए गए।

आरटीपीएस में ढिलाई पर वेतन रोकने की चेतावनी

पूर्णिया, वरीय संवाददाता। जिला पदाधिकारी अंशुल कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को प्रधान लिपिकों एवं सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के साथ समीक्षा बैठक की गई। समीक्षा के दौरान संबंधित कार्यालयों के रोकड़ पंजी, न्यायालयों के लम्बित मामले, सीएम डैशबोर्ड, सीपी ग्राम, सेवांत लाभ आदि मामलों के अद्मतन प्रगति की समीक्षा की गयी। लम्बित मामलों को त्वरित गति से निष्पादन को लेकर संबंधित कार्यालयों के प्रधान लिपिक एवं सहायक प्रशाखा पदाधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। जिला पदाधिकारी द्वारा कार्यालयों के दैनिक कार्यों को संपन्न करने में आने वाली कठिनाइयों के बारे में आवश्यक कार्रवाई करने का दिशानिर्देश दिया गया। समीक्षा के क्रम में संबंधित प्रधान लिपिक एवं सहायक प्रशाखा पदाधिकारी को आरटीपीएस काऊंटर पर एक्सपायर्ड आवेदन पाए जाने पर संबंधित कार्यालय प्रधान को दंडित किये जाने की हिदायत दी गई।

आरटीपीएस काउंटर पर ऑफलाइन आवेदन नहीं लेने पर दोषी कर्मियों के वेतन स्थगन करने का निर्देश जिलाधिकारी द्वारा दिया गया। संबंधित प्रधान लिपिक एवं सहायक प्रशाखा पदाधिकारी को निर्देशित किया गया कि सेवा संवाद समाधान अनुश्रवण प्रणाली के तहत सबका सम्मान जीवन आसान कार्यक्रम के तहत सोमवार और शुक्रवार को जनसुनवाई के दौरान प्राप्त आवेदनों का त्वरित गति से तय समय सीमा के अंदर निष्पादन करें। बैठक में वरीय उपसमहर्ता सह स्थापना उप समाहर्ता इंद्रजीत कुमार, वरीय उपसमाहर्ता सह प्रभारी पदाधिकारी विकास शाखा सुरभि कुमारी एवं संबंधित पदाधिकारी मौजूद थे।

Hindustan

लेखक के बारे में

Hindustan
हिन्दुस्तान भारत का प्रतिष्ठित समाचार पत्र है। इस पेज पर आप उन खबरों को पढ़ रहे हैं, जिनकी रिपोर्टिंग अखबार के रिपोर्टरों ने की है। और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।