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लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम की बैठक

लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम जनता के लिए बहुत उपयोगी है

लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम की बैठक
हिन्दुस्तान टीम,पूर्णियाSat, 29 Dec 2018 01:13 AM
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लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम जनता के लिए बहुत उपयोगी है। जनप्रतिनिधि इस अधिनियम का अपने-अपने क्षेत्र में प्रचार प्रसार करें तो ज्यादा लोग इससे लाभान्वित हो सकते हैं। शुक्रवार को समाहरणालय सभागार में बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम 2015, जन जागरुकता सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला परिषद अध्यक्ष क्रांति देवी ने की। इस कार्यक्रम में मेयर सविता देवी, जिला लोक शिकायत निवारण अधिकारी मनोज कुमार, नगर आयुक्त विजय कुमार सिंह के अलावा सभी अनुमंडल लोक शिकायत पदाधिकारी और जिला पार्षद उपस्थित थे। अपर समाहर्ता जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी ने लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के बारे में विस्तार से बताया। इसके अलावा इस अधिनियम पर जिले से संबंधित बनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाया गया। कार्यक्रम में जन प्रतिनिधियों को बताया गया कि किस प्रकार आम जनता अपनी समस्याओं का समाधान इसके माध्यम से पायी जा सकती है। इस अधिनियम को पूरे प्रदेश में 5 जून 2016 को लागू किया गया था। मुख्यमंत्री का मानना है कि इस अधिनियम की उपयोगिता आम जनता के लिए बहुत कारगर है। जनप्रतिनिधियों से कहा गया कि इसके बारे में आम जनता को बताएं ताकि वो इसका लाभ ले सकें। इसमें नौकरी और पेंशन से संबंधित मामले, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित मामले एवं लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम 2011 के मामले नहीं आते हैं।

कार्यक्रम में बताया गया कि अब 60 दिनों में अगर समाधान नहीं हो पाता है तो समय अवधि का विस्तार किया जा सकता है। जब तक कि समस्या का निवारण न हो जाए। कार्यक्रम में मौजूद सभी अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी ने अपने अपने अनुभव के माध्यम से बताया कि किस तरह ये अधिनियम जनता के लिए फायदेमंद हो सकता है।

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