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राष्ट्रीय लोक अदालत: वादों को चिह्नित करने का मिला निर्देश

पूर्णिया, कार्यालय प्रतिनिधि। पूर्णिया, कार्यालय प्रतिनिधि। आगामी 13 मई को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी को लेकर मंगलवार को सिविल...

राष्ट्रीय लोक अदालत: वादों को चिह्नित करने का मिला निर्देश
हिन्दुस्तान टीम,पूर्णियाWed, 29 Mar 2023 01:01 AM
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पूर्णिया, कार्यालय प्रतिनिधि।

आगामी 13 मई को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी को लेकर मंगलवार को सिविल कोर्ट में न्यायाधीशों की बैठक की गई। इसकी अध्यक्षता स्वयं जिलाजज सुजीत कुमार सिंह कर रहे थे। इस दौरान अधिक संख्या में मुकदमों के निपटारे को लेकर कई बिन्दुओं पर चर्चा हुई। खासकर सभी न्यायिक पदाधिकारियों को ऐसे सुलहनीय वादों को चिह्नित करने का निर्देश मिला जिसका राष्ट्रीय लोक अदालत में निपटारा किया जा सके। साथ यह भी कहा गया कि कोर्ट के कामकाज को बिना बाधित किए लोक अदालत के मुकदमों के लिए प्री-सिटिंग और प्री-काउंसिलिंग के लिए अलग से समय निकलें। अदालत के लिए चिह्नित मामलों में पक्षकारों को शीघ्र नोटिस जारी करने भी निर्देश जारी हुआ। यह लोक अदालत सिविल कोर्ट पूर्णिया समेत बनमनखी, धमदाहा और बायसी अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय में लगायी जाएगी। इस बार भी इस अदालत के माध्यम से शमनीय आपराधिक मामले, दीवानी मामले, एनआई एक्ट के मामले सहित बिजली, श्रम, बैंक ऋण, पारिवारिक विवाद, राजस्व, मोटर दुर्घटना, भूमि अधिग्रहण आदि के मामलों का निपटारा होगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव धीरज कुमार भास्कर ने कहा कि यदि पक्षकारों को नोटिस नहीं मिलता है और वे अपने मुकदमें का निपटारा चाहते हैं तो यहां आकर आवेदन दे सकते हैं। उन्होंने बताया कि इस अदालत के माध्यम से केवल सुलहनीय वादों का ही निपटारा होगा और उसमें भी दोनों पक्षकारों की सहमति आवश्यक है। अदालत की प्रक्रिया पूरी तरह नि:शुल्क है। इसके लिए पक्षकारों को किसी प्रकार का खर्च करना नहीं पड़ता है।

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