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महानंदा नदी पर बांध बनाने के लिए तीन जिलों की जमीन का होगा अधिग्रहण

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महानंदा नदी पर बांध बनाने के लिए तीन जिलों की जमीन का होगा अधिग्रहण
हिन्दुस्तान टीम,पूर्णियाTue, 23 Feb 2021 05:41 AM
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पूर्णिया। वरीय संवाददाता

महानंदा नदी पर बांध बनाने के लिए तीन जिलों की जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। प्रभारी जिला पदाधिकारी मो. तारिक इकबाल की अध्यक्षता में सोमवार को समाहरणालय सभागार में कार्य संस्कृति, सीडब्लूजेसी, एमजेसी/, लोकायुक्त, मानवाधिकार आयोग से संबंधित बैठक की गई। बैठक में निदेशक डीआरडीए महफूज आलम, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी अरविन्द भारती, विकास शाखा प्रभारी सुनीता, जिला योजना पदाधिकारी एसडी राम, जिला पंचायती राज पदाधिकारी राजेश गुप्ता, जिला अल्पसंख्यक पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता लघु-जल संसाधन एवं अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।

जिला भू-अर्जन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि महानंदा पर दो बांध बनाने के लिए तीन जिलों से जमीन लेने की प्रस्ताव है। बायसी, बैसा और अमौर अनुमंडल में महानंदा नदी पर बांध बनाने के लिए जमीन अधिग्रहण शुरू किया जाएगा। हालांकि इसके लिए अभी महज निर्देश ही मिले हैं। सामान्य शाखा प्रभारी द्वारा बताया गया कि 35 में से 16 मामले निष्पादित कर दिये गये, शेष मामलों का निष्पादन 10 दिनों के अंदर करने के लिए कहा गया। जिले में सबसे अधिक मामले राजस्व शाखा, सामान्य शाखा, स्थापना एवं आपदा में पाये गये, जिन्हें जल्द से जल्द निष्पादन करने का निदेश दिया गया। डगरूआ में औद्योगिक भवन का निर्माण किया जाना है। एमजेसी सीओ बनमनखी का एक मामला, जिला प्रबंधक एसएफसी का एक मामला तथा सीडब्लूजेसी का एक मामला है। इस तरह कुल 16 मामले लंबित हैं, जिन्हें जल्द से जल्द निष्पादन करने का निर्देश दिया गया।

कोरोना के चलते नहीं हो रही गवाही

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पूर्णिया। प्रभारी जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में जिला स्तरीय अभियोजन संबंधी बैठक की गई। बैठक में पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय पंकज कुमार, विधि शाखा प्रभारी मीनाक्षी, सभी जिला लोक अभियोजन पदाधिकारी, अतिरिक्त अभियोजन पदाधिकारी एवं अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। प्रत्येक माह कितने मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, कितने की सुनवाई हुई तथा कितने की गवाही हुई एवं कितने निष्पादित हुई, इसका प्रतिवेदन मांगा गया। बताया गया कि करोना के चलते एक वर्ष से गवाही नहीं हो पा रही है। एक पक्ष उपस्थित होते हैं तो दूसरे पक्ष उपस्थित नहीं होने पर भी कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। अभियोजकों द्वारा पुलिस पदाधिकारी से बताया गया कि डॉक्टर की इंजुरी रिपोर्ट को आईओ द्वारा कॉपी कर भेजे जाने से अर्थ समझने में कठिनाई होती है, इसलिए डॉक्टर की इंजुरी रिपोर्ट ही भेजी जाए।

11 व्यक्तियों को 108900 रूपये मुआवजा

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पूर्णिया। प्रभारी जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में अनु. जाति एवं अनु. जनजाति से संबंधित जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक की गई। इस बैठक में पुलिस अधीक्षक दयाशंकर, डीएसपी सदर, थाना अध्यक्ष एससीएसटी, जिला कल्याण पदाधिकारी, सरकारी लोक अभियोजक एवं अन्य सदस्य उपस्थित थे। प्रभारी जिला पदाधिकारी द्वारा कुल 37 प्राप्त मामलों की स्वीकृति पर विचार किया गया। पुलिस अधीक्षक से विभिन्न कांडों में मांग किए गए कागजातों पर चर्चा की गई। विशेष लोक अभियोजक, अनु जाति एवं अनु जनजाति के कार्यों की समीक्षा की गई तथा विशेष थाना के कार्यों की समीक्षा की गई। जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि अधिनियम अंतर्गत हत्या के मामलों में आश्रितों को संशोधन नियम 2016 के आलोक में अत्याचार राहत कोष से प्रतिमाह 5000 रूपयें पेंशन दिया जाएगा। आग से क्षति गृह व सामग्रियों हेतु विभाग द्वारा निर्धारित पुर्नवास मुआवजा हेतु 9900 रूपये प्रति कुल 11 व्यक्तियों को 108900 रूपये दिया जायेगा।

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