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40 धारा की सुनवाई अब होगी ग्राम पंचायत में.

छोटे मामलों को ग्राम पंचायत में ही सुलझाने और दस हजार तक के मामलों की सुनवाई ग्राम पंचायत में ही करने को लेकर रविवार को आईजी कार्यालय में ग्राम कचहरी के उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस...

40 धारा की सुनवाई अब होगी ग्राम पंचायत में.
हिन्दुस्तान टीम,पूर्णियाMon, 16 Dec 2019 01:32 AM
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छोटे मामलों को ग्राम पंचायत में ही सुलझाने और दस हजार तक के मामलों की सुनवाई ग्राम पंचायत में ही करने को लेकर रविवार को आईजी कार्यालय में ग्राम कचहरी के उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान कई जिलों के इंस्पेक्टर और थानाध्यक्ष को ग्राम पंचायत से आने वाले छोटे-छोटे मामलों को पुनः ग्राम पंचायत में ही सुलझाने के लिए भेज देने का से संबंधित जानकारी दी गई। इस संदर्भ में आईजी विनोद कुमार ने उपस्थित पुलिस पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि पुलिस मुख्यालय पटना के आदेश पर इस कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इसमें पुलिस पदाधिकारियों को ग्राम कचहरी के कार्यों के प्रति जागरूक और उन्मुख करना है। आईजी ने ग्राम कचहरी के कानूनी अधिकार और महत्व समेत कई अन्य बातों पर विशेष रूप से चर्चा किया। इसमें बताया गया कि भारतीय दंड संहिता की 40 धाराओं से जुड़े मामलों पर ग्राम कचहरी में सुनवाई हो सकती है। इसके अलावा बिहार पंचायती राज 2006 की धारा 110 के तहत सिविल मामलों में भी फैसले देने का अधिकार है।

ग्राम पंचायत में दस हजार तक मामलों की हो सकती है सुनवाई

ग्राम पंचायत कचहरी को एक हजार तक का जुर्माना करने का अधिकार भी है। पुलिस मुख्यालय पटना के आदेश से यह कार्यशाला दूसरी बार रविवार को हुई थी। कार्यशाला में उपस्थित पुलिसकर्मियों को बताया गया कि अक्सर छोटी-छोटी मामलों को लेकर थाना में ही मामला दर्ज कर लिया जाता है। इस कारण से न्यायालय में भी केस का बोझ बढ़ता है। थानाध्यक्षों को ऐसे चिह्नित 40 धाराओं के केस को ग्राम पंचायत में सुलझाने के लिए पुनः भेज देना चाहिए। इसके अलावा कुछ ऐसे मामले जो पंचायती राज अधिनियम के तहत सुलझाया जा सकता है। उसे भी सुलझाने के लिए ग्राम पंचायत भेज देना चाहिए। ग्राम पंचायती राज पर लोगों का विश्वास भी बढ़ेगा और बिना किसी परेशानी के लोगों की समस्या का भी हल ग्राम पंचायत में ही हो जाएगा।

हाल के दिनों में ग्राम पंचायती राज काफी सशक्त हुआ है। और सरकार का भी उद्देश्य है कि इसका सफल क्रियान्वयन हो। कई लोग ग्राम पंचायती राज के अधिकारों की जानकारी नहीं रहने के कारण थाना चले आते हैं। जबकि उसके ऐसे मामलों का निराकरण स्थानीय ग्राम पंचायत में भी हो सकता है।

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