
मछुआ समिति चुनाव के दौरान हत्या के दोषी को उम्रकैद
पूर्णिया में मछुआ समिति के चुनाव के दौरान हुई हत्या के मामले में अदालत ने 65 वर्षीय विद्यानंद सिंह को उम्रकैद और एक लाख 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। यह मामला 17 जून 2017 को दर्ज किया गया था, जिसमें मृतक ज्ञान चंद्र मंडल का शव खेत से मिला था।
पूर्णिया, कार्यालय प्रतिनिधि। मछुआ समिति के चुनाव के दौरान हुई एक सनसनीखेज हत्या के मामले में अदालत ने आठ साल बाद फैसला सुनाते हुए दोषी को उम्रकैद की सजा दी है। साथ ही दोषी पर एक लाख 10 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया गया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मो. इनाम खान फैसला सुनाते हुए टीकापट्टी थानाक्षेत्र के सपहा निवासी 65 वर्षीय विद्यानंद सिंह को सेन्ट्रल जेल पूर्णिया भेज दिया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले हरिराम ठाकुर ने बताया कि सभी साक्ष्यों और गवाहों के बयानों पर गंभीरता से विचार करने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया।
इसके बाद भारतीय दंड विधान की विभिन्न धाराओं के तहत उसे उम्रकैद की सजा सुनाई गई और आर्थिक दंड भी लगाया गया। मामला टिकापट्टी थाना कांड संख्या 88/17 से जुड़ा है जो 17 जून 2017 को दर्ज हुआ था। हत्या का यह मुकदमा मछुआ समिति के चुनाव से जुड़े विवाद में दर्ज किया गया था। मृतक ज्ञान चंद्र मंडल के पुत्र पहाड़ी मंडल के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। ......खेत से मिला था मृतक का शव: प्राथमिकी के अनुसार ज्ञान चंद्र मंडल ने मछुआ समिति के चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया था। नामांकन के दौरान कुछ लोगों से विवाद हो गया था। उसी दिन शाम को आरोपी विद्यानंद सिंह अपने साथ एक दर्जन से अधिक लोगों के साथ मृतक के घर पहुंचा और बैठक करने के बहाने उन्हें अपने साथ ले गए। इसके बाद ज्ञान चंद्र मंडल रात में घर वापस नहीं लौटे। अगली सुबह परिजनों ने उनकी तलाश शुरू की। खोजबीन के दौरान योगेंद्र सिंह के खेत से ज्ञान चंद्र मंडल का शव बरामद हुआ। शव पर गहरे जख्म के निशान थे जिससे हत्या की आशंका जतायी गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और विधिवत कार्रवाई शुरू की। पुलिस ने मामले की जांच के बाद आरोप पत्र दाखिल किया। चार्जशीट दाखिल होने के बाद अदालत में मुकदमे का ट्रायल शुरू हुआ। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 20 गवाहों की गवाही दर्ज कराई गई। मामले के सूचक पहाड़ी मंडल समेत अन्य गवाहों के बयान और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर अदालत ने आरोपी को हत्या का दोषी पाया। अदालत के इस फैसले से पीड़ित परिवार को न्याय मिलने की उम्मीद जगी है।

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