
निष्पक्ष, भयमुक्त तथा शांतिपूर्ण माहौल में चुनाव संपन्न कराने को लेकर प्रशासनिक कार्य योजना
-फोटो : 04purn34---बैठक के दौरान डीएम एवं एसपी। -डीएम-एसपी की अध्यक्षता में अर्द्धसैनिक बलों के कमांडेंट, असिस्टेंट कमांडेंट तथा वरीय अधिकारियों के स
पूर्णिया, वरीय संवाददाता। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के निमित्त जिला निर्वाचन पदाधिकारी अंशुल कुमार एवं पुलिस अधीक्षक स्वीटी सेहरावत की संयुक्त अध्यक्षता में मंगलवार को अर्द्धसैनिक बलों के कमांडेंट, असिस्टेंट कमांडेंट तथा वरीय अधिकारियों के साथ महानंदा सभागार में समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा निष्पक्ष, भयमुक्त तथा शांतिपूर्ण माहौल में संपूर्ण चुनाव प्रक्रिया को संपन्न कराने के कार्य योजना से अवगत कराया गया। चुनाव प्रक्रिया को सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्देश भी दिया गया। इधर, बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के निमित्त जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा मंगलवार को राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के समक्ष ईवीएम का प्रथम पूरक रेंडमाइजेशन का आयोजन संबंधित वरीय पदाधिकारियों एवं निर्वाची पदाधिकारी की उपस्थिति में महानंदा सभागार पूर्णिया में आयोजित किया गया।

---- -जांच के दौरान उड़न दस्ता दल (एफएसटी) को करें सहयोग : ------ -बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के निमित्त जिला निर्वाचन पदाधिकारी एवं व्यय प्रेक्षक के निर्देश के आलोक में मंगलवार को नोडल अधिकारी व्यय अनुश्रवण कोषांग की अध्यक्षता में जिला में अवस्थित एवं संचालित पेट्रोल-डीजल पम्प संचालकों व प्रतिनिधियों के साथ समाहरणालय स्थित प्रज्ञान सभागार पूर्णिया में समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में उपस्थित सभी पेट्रोल पम्प संचालकों एवं प्रतिनिधियों को अवगत कराया गया कि 06 अक्टूबर 2025 से जिला में आचार संहिता लागू। राजनीतिक दल एवं प्रत्याशियों द्वारा पेट्रोल एवं डीजल आदि के क्रय में सम्यक विपत्र निर्गत करने का निर्देश दिया गया। यदि जाँच के दौरान उड़न दस्ता दल (एफएसटी) अगर संबंधित प्रतिष्ठान पर पहुँचते हैं तो उनको अपेक्षित सहयोग करने का निर्देश दिया गया। -नोटिस के बाद भी व्यय रजिस्टर की जांच नहीं कराने पर वाहन प्रयोग की अनुमति कर लिया जायेगा वापस : -------- -बिहार विधान सभा आम निर्वाचन 2025 के निमित्त मंगलवार को दूसरे दिन अभ्यर्थियों के दिन-प्रतिदिन खर्चे की जाँच द्वितीय तल्ला कॉपरेटिव बैंक पूर्णिया में व्यय प्रेक्षक वेंकटेश एवं नितीन मधुकर तागडे के दिशा निर्देश में संबंधित प्रत्याशियों के द्वारा खर्च की जा रही व्यय की जांच की जा रही है। ज्ञातव्य हो कि यदि अभ्यर्थी या उनके अधिकृत एजेन्ट निर्वाचन व्यय रजिस्टर निर्धारित दिन को निरीक्षण के लिए प्रस्तुत नहीं करते हैं तो रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उसे लिखित नोटिस दे दिया जायेगा। प्रथम जाँच में अनुपस्थित अभ्यर्थियों को सूचना दी जा चुकी है। सूचना के बावजूद भी संबंधित अभ्यर्थी व्यय लेखा प्रस्तुत करने में असफल रहते हैं तो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 177 (पूर्व की धारा 171 (झ)) के अधीन सक्षम न्यायालय में शिकायत दर्ज की जायेगी। पुनः यदि अभ्यर्थी नोटिस दिये जाने के बावजूद भी रजिस्टर उपस्थापित नहीं करते हैं तो अभ्यर्थी को वाहन प्रयोग करने की अनुमति वापस कर लिया जायेगा तथा इसकी सूचना सभी एफएसटी और उड़न दस्ता दलों को दी जा रही है तथा नोटिस के बोर्ड पर नोटिस लगायी जा रही है।

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