पटना: नीट छात्रा के अंडरगारमेंट्स पर मिला स्पर्म किसका है, 10 और लोगों का होगा DNA टेस्ट
घटना की जांच कर रहे एसआईटी अधिकारियों का कहना है कि अब तक जिन लोगों का डीएनए जांच के लिए रक्त का नमूना लिया गया है, उनमें से किसी का मृतका के कपड़े से मिला स्पर्म से मिलान नहीं हो पाया है।

पटना में नीट की तैयारी करने वाली जहानाबाद की छात्रा की मौत के मामले में 10 और लोगों का डीएनए टेस्ट होगा। अब तक 22 लोगों के डीएनए टेस्ट के लिए खून के नमूने लिए जा चुके हैं। लेकिन इसमें से किसी का मिलान नहीं हुआ है। एसआईटी ने अब 10 और लोगों का डीएनए टेस्ट कराने का निर्णय लिया है। एसआईटी अभी भी जांच कर रही है। राज्य सरकार ने सीबीआई जांच की अनुशंसा केंद्र को भेज दी है।
इस बीच मामले में जहानाबाद और पटना से चार और लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई है। घटना की जांच कर रहे एसआईटी अधिकारियों का कहना है कि अब तक जिन लोगों का डीएनए जांच के लिए रक्त का नमूना लिया गया है, उनमें से किसी का मृतका के कपड़े से मिला स्पर्म से मिलान नहीं हो पाया है। इसीलिए जांच कार्य को आगे बढ़ाते हुए कुछ और लोगों का खून का नमूना लेने का निर्णय लिया है।
सीबीआई जांच को नोटिफिकेशन की संभावना जल्द
नीट छात्रा की मौत मामले की सीबीआई जांच के लिए जल्द केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा नोटिफिकेशन होने की संभावना है। उधर, एसआईटी कुछ और तथ्यों को जुटाने में लगी हुई है। घटना के दिन हॉस्टल में जो कर्मचारी मौजूद थे, उनसे भी पूछताछ की गई है। जहानाबाद के कुछ ऐसे लोगों से पूछताछ हुई है, जिनका छात्रा के जब्त मोबाइल में नंबर था।
अधिकारियों का कहना है कि जांच में अभी तक कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है, जिससे उसके साथ हुई दरिंदगी के आरोपितों को पकड़ा जा सके। इधर, मृतका के परिजन अभी भी इस बात पर अड़े हुए हैं कि छह जनवरी को उसके साथ कुछ अनहोनी हुई थी। परिजनों के अनुसार उसके साथ अनहोनी जहानाबाद नहीं बल्कि पटना में ही हुई है।
गर्ल्स हॉस्टल संचालकों संग बैठक
इधऱ छात्राओं की सुरक्षा और गर्ल्स हॉस्टलों में बुनियादी सुविधाओं को लेकर सोमवार को पटना के पीरबहोर थाना परिसर में हॉस्टल संचालकों के साथ पुलिस की बैठक हुई। इस दौरान सभी गर्ल्स हॉस्टलों को निर्धारित मानकों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया। अधिकारियों ने निर्देश दिया कि हॉस्टलों के चारों दिशाओं में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं। अग्निशमन व्यवस्था दुरुस्त, प्रवेश-निकास रजिस्टर संधारित किया जाए व वार्डेन और सुरक्षा गार्ड का पुलिस सत्यापन अनिवार्य हो। हॉस्टलों में स्वच्छता, शुद्ध पेयजल, बिजली और आपातकालीन व्यवस्था सुनिश्चित करने पर भी विशेष जोर दिया गया।
बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि आगंतुक कक्ष में आने-जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति की पूरी जानकारी रजिस्टर में दर्ज होनी चाहिए, जिसमें छात्रा से संबंध, मिलने का उद्देश्य, आगंतुक का पता और मोबाइल नंबर रहे। विजिटर रूम में लगाए जाने वाले सीसीटीवी कैमरे में ऑडियो रिकॉर्डिंग की सुविधा भी हो, ताकि वहां होने वाली बातचीत की निगरानी की जा सके।
अधिकारियों ने चेतावनी दी कि इन सभी व्यवस्थाओं को लेकर औचक निरीक्षण किया जाएगा। यदि किसी भी हॉस्टल में तय मानकों की अनदेखी पाई गई तो संबंधित हॉस्टल संचालक के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई की जाएगी। यह भी निर्देश दिया गया कि जिस स्थान पर छात्रा रहती है, वहां बिना कारण किसी का आना-जाना नहीं होगा, चाहे वह हॉस्टल संचालक ही क्यों न हो।


