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यौन हिंसा पर महिलाएं करें आपस में बातें, दें लिखित शिकायत

कार्यस्थल पर अगर किसी महिला का यौन उत्पीड़न या हिंसा होती है तो महिलाएं एक-दूसरे से इस पर बात करें, इसकी लिखित शिकायत...

यौन हिंसा पर महिलाएं करें आपस में बातें, दें लिखित शिकायत
Newswrapहिन्दुस्तान टीम,पटनाFri, 11 Nov 2022 08:10 PM
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कार्यस्थल पर अगर किसी महिला का यौन उत्पीड़न या हिंसा होती है तो महिलाएं एक-दूसरे से इस पर बात करें, इसकी लिखित शिकायत दें। ये बातें महिला एवं बाल विकास निगम की अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक हरजोत कौर ने कही।

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 पर दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला के दौरान उन्होंने कहा कि यौन उत्पीड़न की स्थिति में क्या करें, कहां शिकायत करें, इसकी जानकारी महिलाओं का नहीं होती। महिला को प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। प्रशिक्षण कार्यशाला में बिहार के 25 विभागों की आंतरिक समिति के सदस्यों सहित 160 लोग शामिल हुए। इस मौके पर कमजोर वर्ग, अपराध अनुसंधान विभाग बिहार की अपर पुलिस महानिदेशक आर मलारविजी ने कहा कि यौन हिंसा मामलों में संवेदनशीलता और गंभीरता के साथ उचित कार्रवाई की जरूरत है।

कार्यस्थल पर यौन हिंसा की रोकथाम, निषेध और निवारण पर कार्य करने वाली प्रमुख संख्या विशाखा के प्रतिनिधि भरत ने सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देश की जानकारी दी। इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडी जयपुर की प्रो. कंचन माथुर ने कई उदाहरण देकर यौन हिंसा के बारे में बताया। भूमि एवं राजस्व विभाग की आंतरिक समिति की सदस्य ममता शर्मा ने कहा कि यौन हिंसा रोकथाम पर समिति को ध्यान देना चाहिए। कारा विभाग की आंतरिक समिति की सदस्य नमिता झा, डब्ल्यूडीसी के कार्यकारी निदेशक अजय श्रीवास्तव, राजीव वर्मा, पूनम कुमारी, इफ्फत अंजुम आदि मौजूद रहे।

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