लंबित यातायात चालान निष्पादन के लिए लोक अदालत आज

हिन्दुस्तान, पटना
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राज्य में एकमुश्त यातायात चालान के निष्पादन के लिए सभी जिला कोर्ट में लोक अदालत होगी। 90 दिनों से अधिक समय से लंबित चालानों का निबटारा किया जाएगा। यह सुविधा पटना हाईकोर्ट के आदेश पर दी जा रही है, जिसमें 50 प्रतिशत राशि का भुगतान कर चालान निपटाए जा सकते हैं।

लंबित यातायात चालान निष्पादन के लिए लोक अदालत आज

राज्य में एकमुश्त यातायात चालान के निष्पादन के लिए शनिवार को राज्य के सभी जिला कोर्ट के राष्ट्रीय लोक अदालत में सुनवाई होगी। लोक अदालत में 90 दिनों से अधिक लंबित चालान का निबटारा किया जाएगा। पटना हाईकोर्ट के आदेश पर लोगों की सुविधा के लिए यह लोक अदालत लगायी जा रही है। जिस जिले में चालान कटा है, वहां के लोक अदालत में सुनवाई होगी। परिवहन विभाग के पदाधिकारी बताते हैं कि बिना हेलमेट, सीटबेल्ट नहीं लगाना, वाहन का बीमा का नहीं करना आदि के लंबित चालानों का 50 प्रतिशत राशि का भुगतान कर इसका निष्पादन वाहन मालिक करा सकते हैं।

इसको लेकर राज्य कैबिनेट ने एकमुश्त यातायात चालान निपटान योजना-2026 को मंजूरी दी थी, जिसके बाद इसका अधिसूचना विभाग ने जारी किया। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए यह सुविधा लागू की गई है।

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