
आदेश: उर्वरक के साथ अन्य उत्पाद बेचने पर कार्रवाई होगी
बिहार में उर्वरक के साथ अन्य उत्पादों की जबरन बिक्री पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने आदेश दिया है कि उर्वरक कंपनियों को नियमों का पालन करना होगा। यदि किसी भी स्तर पर अनियमितता पाई गई, तो उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
राज्य में उर्वरक के साथ जबरन अन्य उत्पाद बेचने पर कार्रवाई होगी। इसमें खुदरा दुकानदारों के साथ ही उर्वरक कम्पनियों पर भी सख्ती की जाएगी। कृषि विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा है कि आदेश नहीं मानने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। कृषि मंत्री ने निर्देश दिया कि उर्वरक कंपनियां इस प्रक्रिया से संबंधित साक्ष्य के रूप में खुदरा विक्रेताओं के खाता विवरण को संधारित करें। आवश्यकता पड़ने पर मुख्यालय को दें। यदि किसी भी स्तर पर कोताही, शिकायत या अनियमितता मिलती है तो संबंधित कंपनी, उसके पदाधिकारी या थोक उर्वरक विक्रेता के विरुद्ध उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत कठोर कार्रवाई होगी।
उन्होंने कहा कि पूरे बिहार के किसानों से लगातार शिकायत मिल रही थी कि खुदरा विक्रेता उर्वरक के साथ अन्य उत्पाद जबरदस्ती बेच रहे हैं। इससे किसानों को महंगा उर्वरक मिल रहा है। जांच में पता चला कि उर्वरक कंपनियां खुदरा विक्रेताओं को उर्वरक के साथ अन्य उत्पाद की टैगिंग कर बेचने का दबाव बना रही हैं। यह नियमों का उल्लंघन है। इसके बाद जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कृषि विभाग ने अनुदानित उर्वरकों के साथ अन्य उत्पाद के टैगिंग पर रोक लगाने का आदेश दिया है। कंपनियां बिक्री केंद्र तक पहुंचाएं खाद उन्होंने बताया कि सभी उर्वरक आपूर्तिकर्ता कंपनियों को यूरिया, डीएपी, एनपीके एवं एमओपी सहित सभी उर्वरक सीधे बिक्री केंद्र (प्वाइंट ऑफ सेल) तक फ्रेट ऑन रोड के आधार पर पहुंचाने की जिम्मेदारी है, ताकि किसानों को एमआरपी पर उर्वरक मिले। परिवहन भाड़ा कंपनी द्वारा खुदरा विक्रेताओं के खाते में उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य है। थोक उर्वरक विक्रेताओं के जरिए खुदरा विक्रेताओं के खाते में भुगतान सुनिश्चित किया जाए।

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