Smart Prepaid Electricity Meter Users in Bihar to Avoid Penalty for Overload Consumption Until 2026 स्मार्ट मीटर लगा रखे बिजली उपभोक्ताओं को नहीं देना होगा जुर्माना, Patna Hindi News - Hindustan
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स्मार्ट मीटर लगा रखे बिजली उपभोक्ताओं को नहीं देना होगा जुर्माना

बिहार में स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर वाले उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर है। अब वे तय लोड से अधिक बिजली खपत करने पर जुर्माना नहीं देंगे। यह निर्णय 31 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेगा। इसके अलावा, स्मार्ट मीटर...

Newswrap हिन्दुस्तान, पटनाSat, 22 Feb 2025 07:54 PM
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स्मार्ट मीटर लगा रखे बिजली उपभोक्ताओं को नहीं देना होगा जुर्माना

स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर लगा रखे उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर है। स्मार्ट मीटर में तय लोड (किलोवाट) से अधिक बिजली खपत करने पर भी जुर्माना नहीं लगेगा। बिजली कंपनी के प्रस्ताव पर बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने विचार कर लिया है। जल्द ही इसका फैसला आ जाएगा। आयोग का निर्णय 31 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेगा। कंपनी अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार अब तक अगर कोई उपभोक्ता तय लोड से अधिक बिजली खपत कर रहे थे तो उनको तीन गुना तक जुर्माना लग रहा था। हालांकि, कंपनी ने कई बार छह-छह महीने का समय दिया कि उपभोक्ता अपने घर का लोड बढ़वा लें, ताकि उन्हें जुर्माना नहीं देना पड़े। लेकिन अब कंपनी ने स्थाई रूप से 31 मार्च 2026 तक स्मार्ट मीटर लगा रखे उपभोक्ताओं को यह सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया है वे तय लोड से अधिक बिजली खपत करेंगे तो उन्हें जुर्माना नहीं देना पड़ेगा। बिजली कंपनी ने बीते दिनों आयोग में इस बाबत एक याचिका दायर की थी। आयोग के अध्यक्ष आमिर सुबहानी, सदस्य पीएस यादव और अरुण कुमार सिन्हा की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई की।

सुनवाई के दौरान आयोग ने कहा कि चूंकि कंपनी ने आगामी एक अप्रैल से लागू होने वाली बिजली दर के लिए दाखिल टैरिफ पीटिशन में भी इसका उल्लेख किया है। इसलिए इस याचिका की अलग से सुनवाई करने की जरूरत नहीं है। मार्च में जब टैरिफ पीटिशन का निर्णय आएगा तो उसमें इस पर फैसला दे दिया जाएगा। आयोग के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार चूंकि कंपनी ने उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधा देने का निर्णय लिया है। पटना सहित जिलों में जनसुनवाई के दौरान भी लोगों ने कंपनी की ओर से दी जा रही इस सुविधा को सराहा है। इसलिए एक महीने के भीतर इसका आदेश आ जाएगा। उपभोक्ताओं को यह सुविधा उपलब्ध कराने के लिए बिहार इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कोड 2007 में संशोधन किया जाएगा। आयोग का फैसला आते ही यह आदेश एक अप्रैल 2025 से लागू हो जाएगा जो 31 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेगा।

25 पैसे यूनिट सस्ती बिजली मिलेगी

अभी स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगा रखे उपभोक्ताओं को तीन प्रतिशत की छूट दी जा रही है। इस छूट के बदले अब कंपनी ने तय किया है कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने वाले उपभोक्ताओं को पोस्ट पेड मीटर की तुलना में 25 पैसे प्रति यूनिट सस्ती बिजली दी जाए। स्मार्ट प्रीपेड मीटर योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु कृषि एवं वाणिज्यक उपभोक्ताओं को लगने वाले पावर फैक्टर सरचार्ज से भी मुक्ति का प्रस्ताव दिया गया है। यही नहीं, 10 किलोवाट से अधिक से ऊपर के स्मार्ट प्रीपेड के उपभोक्ताओं को टाइम ऑफ डे का लाभ मिलेगा। यानी यानी इस श्रेणी के उपभोक्ता दिन में बिजली खपत करेंगे तो उन्हें सस्ती बिजली मिलेगी। उपभोक्ताओं को विद्युत के उपयोग के आधार पर कम पैसे भुगतान करने होंगे। पहली बार कंपनी ने किसी भी श्रेणी में बिजली दर में कोई वृद्धि नहीं करने का प्रस्ताव आयोग को सौंपा है।  

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