राज्य में निजी स्कूल खोलने की शर्तों में छूट मिलेगी
राज्य में निजी स्कूल खोलने के लिए शर्तों में छूट दी जाएगी। उद्योग विभाग को नोडल बनाया गया है, जिससे प्राइवेट सेक्टर को प्रोत्साहित किया जाएगा। शिक्षा विभाग में विशेष निदेशक को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। इससे अधिक निजी स्कूल खुलेंगे, और भूमि एवं संसाधनों में छूट मिलेगी।

राज्य में निजी स्कूल खोलने के लिए शर्तों में छूट दी जाएगी। ऐसा इज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत होगा। इसे राज्य में लागू करने के लिए उद्योग विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है। इसके तहत प्राइवेट सेक्टर को प्रोत्साहित करना है। शिक्षा विभाग में इसके नोडल अधिकारी माध्यमिक शिक्षा के विशेष निदेशक बनाए गए हैं। शिक्षा विभाग द्वारा प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देने से राज्य में अधिक से अधिक प्राइवेट स्कूल खुल सकेंगे। इसके लिए प्राइवेट स्कूल खोलने के लिए निर्धारित शर्तों में छूट दी जाएगी। यह छूट भूमि और संसाधनों में मिलेगी। इसके लिए प्राइवेट स्कूल खोले जाने संबंधी नियमावली में जरूरी संशोधन होगा।
राज्य में वर्तमान में सीबीएसई और आईसीएसई से संबद्धता प्राप्त कर प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं। संबद्धता लेने के लिए शिक्षा विभाग संबंधित प्राइवेट स्कूलों को एनओसी (अनापत्ति प्रमाणपत्र) देता है। एनओसी के लिए शर्तें निर्धारित हैं। वर्तमान में सीबीएसई स्कूलों के लिए कम से कम एक एकड़ भूमि की अनिवार्यता है। इसी प्रकार आईसीएसई स्कूलों के लिए कम से कम 50 डिसमिल भूमि जरूरी है। वर्तमान में तीन वर्षों पर एनओसी को रिनुअल कराने की भी अनिवार्यता है। माना जा रहा है कि इन्हीं शर्तों में प्राइवेट स्कूलों को छूट मिलेगी।
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