Patna High Court Halts Bihar University Principals Lottery Appointment कॉलेजों में लॉटरी से प्राचार्यों की तैनाती पर हाईकोर्ट की रोक, Patna Hindi News - Hindustan
Hindi NewsBihar NewsPatna NewsPatna High Court Halts Bihar University Principals Lottery Appointment

कॉलेजों में लॉटरी से प्राचार्यों की तैनाती पर हाईकोर्ट की रोक

पटना हाई कोर्ट ने बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग द्वारा प्राचार्यों की लॉटरी से नियुक्ति पर रोक लगा दी है। अगले आदेश तक इस पर रोक रहेगी और जुलाई में अगली सुनवाई होगी। अदालत ने इस प्रक्रिया को...

Newswrap हिन्दुस्तान, पटनाTue, 20 May 2025 06:13 PM
share Share
Follow Us on
कॉलेजों में लॉटरी से प्राचार्यों की तैनाती पर हाईकोर्ट की रोक

पटना हाई कोर्ट ने बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग की ओर से चयनित प्राचार्यों की लॉटरी से कॉलेजों में तैनाती के कुलाधिपति सचिवालय के 16 मई के आदेश पर रोक लगा दी है। कोर्ट इस मामले पर अगली सुनवाई जुलाई में करेगा। इस बीच जवाबी हलफनामा दायर करने के भी आदेश दिए गए हैं। राजभवन की अधिसूचना को प्रोफेसर सुहेली उर्फ सुहेली मेहता एवं अन्य ने अर्जी दायर कर चुनौती दी। आवेदकों की ओर से अधिवक्ता सिद्धार्थ प्रसाद ने पक्ष रखते हुए ग्रीष्मकालीन न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजेश कुमार वर्मा को बताया कि कॉलेज में स्थानीय प्राचार्य की तैनाती लॉटरी से किए जाने की अधिसूचना जारी की गई है।

विश्वविद्यालय कानून को नजरअंदाज कर ऐसा किया जा रहा है। वहीं कुलाधिपति के अधिवक्त राजीव रंजन कुमार पाण्डेय ने अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि प्राचार्यों की तैनाती कानून के तहत की जा रही है। तैनाती में पूरी पारदर्शिता रहे इसलिए यह नीति अपनाई गई है। कोर्ट ने कुलाधिपति सचिवालय की ओर से जारी अधिसूचना पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। साथ ही कहा कि अगर कुलाधिपति चाहे तो अधिसूचना में सुधार कर पुनः नये सिरे से कानून के तहत प्राचार्यों की तैनाती की अधिसूचना जारी कर सकते हैं।

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।