Patna High Court Deliberates on Cancellation of 70th BPSC PT Exam Amid Allegations of Irregularities बीपीएससी पीटी रद्द करने के लिए दायर याचिकाओं पर हुई सुनवाई, Patna Hindi News - Hindustan
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बीपीएससी पीटी रद्द करने के लिए दायर याचिकाओं पर हुई सुनवाई

पटना हाईकोर्ट में 70वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा रद्द करने की मांग पर सुनवाई चल रही है। वकीलों ने गड़बड़ियों का आरोप लगाया, जैसे कि केंद्रों पर जैमर का न चलना, समय पर प्रश्न पत्र न मिलना और फटे हुए...

Newswrap हिन्दुस्तान, पटनाTue, 18 March 2025 10:16 PM
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बीपीएससी पीटी रद्द करने के लिए दायर याचिकाओं पर हुई सुनवाई

पटना हाईकोर्ट में 70वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा रद्द करने के लिए दायर अर्जी पर समय के अभाव में सुनवाई अधूरी रही। बुधवार को भी सुनवाई जारी रहेगी। इस बीच आवेदकों की ओर से उनके अधिवक्ताओं ने पक्ष रखा। वरीय अधिवक्ता वाईवी गिरि ने कहा कि पटना सहित राज्य के अन्य जिलों के केन्द्रों पर गड़बड़ी हुई हैं। अधिकतर केन्द्रों पर जैमर काम नहीं कर रहा था। कहीं बिजली आपूर्ति के अभाव में तो कहीं उसे स्टार्ट ही नहीं किया गया। उनका कहना था कि कई केन्द्रों पर प्रश्न पत्र समय से नहीं दिया गया और कई जगह छात्रों को फटा हुआ प्रश्न पत्र दिया गया। उनका यह भी कहना था कि दिन के एक बजे के पूर्व प्रश्न पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था, जिसकी सूचना प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री और आयोग को दी गई। वरीय अधिवक्ता अभिनव श्रीवास्तव ने कोर्ट को बताया कि सिविल सेवा के अधिकारियों की बहाली के लिए जो प्रश्न दिये गये हैं वह उस स्तर का नहीं है। यहां तक कि सही वाक्य तक नहीं लिखा गया है। उनका कहना था कि सिविल सेवा जैसी परीक्षा का मानक होता है, जिसे पूरा करने में आयोग पूरी तरह निष्फल रहा है। महाधिवक्ता पीके शाही ने सुनवाई के बीच में कोर्ट को बताया कि गलत प्रश्न और प्रश्नों का उत्तर गलत होने को लेकर परीक्षा रद्द नहीं की जा सकती। उनका मानना था कि परिणाम को रिवाइज किया जा सकता है। मंगलवार को कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी की खंडपीठ ने एक साथ छह मामले पर सुबह साढ़े दस बजे से लगातार शाम चार बजे तक सुनवाई की। बुधवार को भी मामले पर सुनवाई होगी।

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