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पप्पू यादव....एंबुलेंस विवाद 1

पप्पू यादव पर निषेधाज्ञा उल्लंघन मामले में भी शिकंजा कसा अमनौर थाना में सीओ

पप्पू यादव....एंबुलेंस विवाद 1
हिन्दुस्तान टीम,पटनाSun, 09 May 2021 07:40 PM
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पप्पू यादव पर निषेधाज्ञा उल्लंघन मामले में भी शिकंजा कसा

अमनौर थाना में सीओ के आवेदन पर भी हो चुकी है एफआईआर

पप्पू यादव पर बिना सूचना आने और वाहन की अनुमति लिए बिना प्रवेश कर राजनीति का आरोप

छपरा (सारण)। नगर प्रतिनिधि

अमनौर स्थित विश्वप्रभा प्रांगण में खड़ीं एंबुलेंस के मामले में पप्पू यादव के खिलाफ प्रशासनिक शिकंजा भी कसता जा रहा है। सीओ द्वारा भी एफआईआर किये जाने से उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। मालूम हो कि आपके अपने अखबार हिंदुस्तान ने रविवार को पूर्व सांसद पप्पू यादव के खिलाफ दो -दो प्राथमिकी दर्ज होने की बात प्रमुखता से प्रकाशित की थी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पूर्व सांसद के खिलाफ अमनौर के अंचलाधिकारी सुशील कुमार ने भी प्राथमिकी दर्ज कराई है। अमनौर थानाध्यक्ष को दिये आवेदन में सीओ का कहना है कि बिहार सरकार द्वारा कोविड-19 को लेकर पांच मई से ही संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है ताकि भयंकर महामारी कोरोना वायरस की चेन को तोड़ा जा सके। वही 8 मई को बिहार सरकार को 2019 के संदर्भ में दिए गए आदेशों का अनुपालन कराने के लिए वे क्षेत्र भ्रमण में थे तभी पता चला कि सात मई को लगभग शाम पांच बजे पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव अपने दल बल के साथ बिना किसी सूचना व बिना किसी पदाधिकारी से वाहन की अनुमति लिए अमनौर परिक्षेत्र में आ धमके। अमनौर कल्याण पंचायत के ग्राम खोरीपाकर गोविंद स्थित सरकारी सामुदायिक भवन पर राजनीति कार्यकलाप कर निषेधाज्ञा का उल्लंघन किया है। यह उल्लंघन बिहार सरकार द्वारा कोविड-19 के घोषित नियमों के विपरीत है और इससे शांति भंग हुई है । इस वजह से लोक शांति व्यवस्था भी भंग हुई और बिहार सरकार द्वारा कोविड-19 को लेकर लगाए गए धारा 144 का भी उल्लंघन किया गया है। यह एक गंभीर अपराध है। ऐसे में पूर्व सांसद पप्पू यादव एवं अन्य 25 -30 अज्ञात लोगों के विरुद्ध बिहार सरकार के कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन करने एवं दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 का उल्लंघन करने के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाए। अंचलाधिकारी ने इस बारे में जिला पदाधिकारी को भी सूचना दे दी है।

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