तीन सौ छात्रों के नामांकन फीस वापस करने का आदेश
पटना हाईकोर्ट ने वैशाली जिला के कन्हौली स्थित इग्जॉल्ट कॉलेज ऑफ पॉलिटेक्निक के तीन सौ छात्रों का नामांकन फीस सहित अन्य चार्ज के रूप में वसूली गई राशि को एक माह के भीतर सभी छात्रों को वापस करने का...
पटना हाईकोर्ट ने वैशाली जिला के कन्हौली स्थित इग्जॉल्ट कॉलेज ऑफ पॉलिटेक्निक के तीन सौ छात्रों का नामांकन फीस सहित अन्य चार्ज के रूप में वसूली गई राशि को एक माह के भीतर सभी छात्रों को वापस करने का आदेश दिया है। साथ ही कॉलेज को प्रत्येक छात्र को तीन माह के भीतर पचास हजार रुपये अलग से देने का आदेश दिया है। अदालत ने ट्रस्ट के चेयरमैन की ओर से दायर रिट याचिका को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह की एकलपीठ ने मामले पर सुनवाई का अपना आदेश दिया। वर्ष 2016-17 बैच के तीन सौ छात्रों का रजिस्ट्रेशन कराने का आदेश संबंधित विभाग को देने के लिए अर्जी दायर की गई थी। विज्ञान एवं प्रौवधिकी विभाग ने इन छात्रों का रजिस्ट्रेश्न करने से साफ इंकार कर दिया था। विभाग के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में अर्जी दायर की गई। अदालत ने ट्रस्ट तथा सरकार का पक्ष सुन अर्जी को खारिज कर दिया। साथ ही छात्रों से वसूली गई फीस तथा चार्ज को एक माह के भीतर वापस करने का आदेश दिया। वहीं प्रत्येक छात्र को 50 हजार रुपये तीन माह के भीतर देने का आदेश दिया।