New Cadre for Revenue Employees in Panchayats to Enhance Promotion Opportunities पंचायतों में काम करने वाले हलका कर्मियों का अलग कैडर बना, Patna Hindi News - Hindustan
Hindi NewsBihar NewsPatna NewsNew Cadre for Revenue Employees in Panchayats to Enhance Promotion Opportunities

पंचायतों में काम करने वाले हलका कर्मियों का अलग कैडर बना

पंचायती राज में काम करने वाले राजस्व कर्मचारियों के लिए एक नया अराजपत्रित कैडर बनाया गया है। इससे उनके प्रोन्नति के रास्ते खुल गए हैं। अब राजस्व कर्मचारी अंचलाधिकारी या राजस्व अधिकारी बन सकेंगे। राज्य...

Newswrap हिन्दुस्तान, पटनाTue, 9 Sep 2025 06:07 PM
share Share
Follow Us on
पंचायतों में काम करने वाले हलका कर्मियों का अलग कैडर बना

पंचायतों में काम करने वाले हलका कर्मचारी (राजस्व कर्मचारी) के लिए अलग कैडर बना है। इनका कैडर अराजपत्रित होगा। कैडर बनने से राजस्व कर्मियों के प्रोन्नति का भी रास्ता साफ हो गया है। राजस्व कर्मी प्रोन्नत होकर अंचलाधिकारी या राजस्व अधिकारी बन सकेंगे। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने इस आशय का पत्र जारी किया है। राज्य में अभी लगभग चार हजार राजस्व कर्मचारी हैं। दो हजार पदों पर बहाली की प्रक्रिया शुरू है, जबकि मंगलवार को राज्य कैबिनेट ने 3303 अतिरिक्त पदों का सृजन किया है। यानी नौ हजार से अधिक राजस्व कर्मियों को इस कैडर बनने से लाभ होगा।

अधिसूचना के अनुसार, राजस्व कर्मियों के कैडर का नाम बिहार राजस्व कर्मचारी संवर्ग नियमावली 2025 दिया गया है। यह राज्यस्तरीय अराजपत्रित संवर्ग होगा। इन संवर्ग के सदस्यों का पदस्थापन उनके गृह जिले में नहीं होगा, लेकिन सेवानिवृत्ति के एक साल के भीतर उनके इच्छित पदस्थापन पर विचार होगा। कैडर में मूल पद राजस्व कर्मचारी का होगा। सरकार से स्वीकृत सभी बल इस कैडर में शामिल होंगे। स्वीकृत बलों की संख्या राज्य सरकार समय-समय पर घटा-बढ़ा सकेगी। राजस्व कर्मी के लिए आवेदन करने की योग्यता न्यूनतम 21 वर्ष है। आवेदन वाले वर्ष में एक अगस्त के आधार पर उम्र की गणना होगी। स्नातक या समकक्ष डिग्री रखने वाले ही राजस्व कर्मचारी के लिए आवेदन कर सकेंगे। राजस्व कर्मचारी के पदों पर बहाली सीधी भर्ती आयोग द्वारा स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा के नियत मापदंडों और प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुए ली गई परीक्षा परिणाम के आधार पर होगी। विभाग इन्हें जिला आवंटित करेगा। जिलों के समाहर्ता अंचल कार्यालयों में पदस्थापित करेंगे। अंचल कार्यालयों से अंचलाधिकारी उनका पदस्थापन पंचायतों में करेंगे। बहाली के एक साल तक इनकी सेवा परिवीक्षाधीन मानी जाएगी। इस अवधि में सेवा संतोषप्रद नहीं रहने पर परिवीक्षावधि एक साल के लिए बढ़ाई जाएगी। इस दौरान भी अगर इनकी सेवा संतोषप्रद नहीं रही तो उनकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी। राजस्व कर्मियों को प्रशिक्षण लेना अनिवार्य होगा।

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।